सभी Bso श्रीमान व जन आधार से संबंधित कार्मिकों जिला अजमेर से आग्रह है कि द्वितीय सत्यापन करते समय संबंधित Bso सर की आईडी पर सबसे पहले जन आधार में Second Level Verification आइकॉन आता है उसके उपरांत उसको क्लिक करने पर जो 11 सब आइकन हमको दिखाई देते हैं वेरिफिकेशन /सत्यापन के लिए उस दौरान जो प्रमुख रूप से बातें/ सुझाव बिंदुवार ध्यान रखना चाहिए उन सभी 11 आइकॉन का उल्लेख किया गया है संक्षिप्त मे जो आपके सत्यापन के दौरान उपयोगी रह सकते हैं। साथ ही आपको जन आधार संबंधित राजस्थान जन आधार प्राधिकरण से जारी राजपत्र, जन आधार के बढ़ते कदम (बुक), जन आधार प्रतिवेदन तथा परिपत्रों,नियमों व आदर्शो की Pdf प्रेषित की जा रही है जिनका अध्ययन करके सत्यापन संबंधित कार्य किया जाना है:-
1.Delete Member:-
इसमें केवल मृत्यु के आधार पर प्रमाण पत्र लगा हो तभी डिलीट करना है विशेष ध्यान रखें विवाह के कारण गुमशुदा के कारण या अन्य किसी कारण मेंबर डिलीट ना करें।
2.Change Hof:-
इसके अंतर्गत जन आधार में जुड़ा परिवार का कोई सदस्य मुखिया बनने के योग्य हो तभी चेंज करें। जैसे महिला मुखिया बन रही है तो वह 18 वर्ष की हो, उसका बैंक खाता जुड़ा हुआ हो, आधार केवाईसी हो रखी हो।परिवार मे कोई महिला सदस्य नहीं है उसे स्थिति में पुरुष 21 साल से अधिक का हो तथा उसका बैंक खाता आधार कार्ड नंबर इत्यादि जुडा हो तभी चेंज करें।
3.Delete Hof:-
इसमें भी मृत्यु के आधार पर ही मुखिया डिलीट करें तथा यह सुनिश्चित कर लेवे कि जन आधार कार्ड में कोई मुखिया बनने के योग्य सदस्य हो और उसकी डिटेल बिंदु संख्या 2 के अनुसार पूर्ण हो।
4.Family Transfer:-
इसमें दो स्थिति में आवश्यक रूप से ट्रांसफर सदस्य अप्रूव कर देवे। A-विवाह हो जाने की स्थिति में B- परिवार सदस्य(माता-पिता/सास-ससुर को Rghs लाभ देने हेतु तथा तीसरी स्थिति अंतर्गत मानवीय पहलुओं का ध्यान रखते हुए कोई महिला नाता प्रथा या अन्य कारण से बच्चों को छोड़कर चली गई या बच्चे अनाथ है उस स्थिति में भी दादी नानी में ट्रांसफर हो रहे तो उचित पारिवारिक दस्तावेज लेकर व मिलान कर ट्रांसफर कर देवे।
5.Split Family:-
इसमें Nfsa के कारण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के कारण,Rghs लाभ के कारण व अन्य मानवीय उचित कारण दस्तावेज अपलोड हो तो व स्पीड होना चाहे तो वेरीफाई करना है।
6.Enrolment:-
इसके अंतर्गत सर्वप्रथम सदस्य राजस्थान का निवासी हो तथा कम से कम 6 महीने की अवधि से आपके क्षेत्र में निवास कर रहा हो। साथ ही आधार कार्ड, बैंक खाता परिवार निवास दस्तावेज लगभग 20 दस्तावेजों की सूची दे रखी है उनमें से कोई एक हो। यहा यह विशेष ध्यान रखना है कि राज्य या केंद्र सर्विस का कोई कार्मिक जिसे राजस्थान कैडर (जेसे IAS/IPS/IRS इत्यादि को) आवंटित है। उसके 6 महीने निवास की अवधि लागू नहीं होगी। संबंधित की एसएसओ आईडी अथवा अन्य दस्तावेजों के आधार पर जन आधार नामांकन वेरीफाई किया जा सकता है।
7.Editing:-
इसमें नाम/Dob/ मेल- फीमेल/ फोटो अपडेट के पुराने केस पेंडिंग हो सकते है उन्हें रिजेक्ट कर दीजिए क्योंकि अब इन चारों की एडिटिंग आधार केवाईसी के माध्यम से ही संभव है इसके लिए कमेंट में लिख देवे तथा निवास की अवधि अंकित करने, निवास स्थान मे, ए शिक्षा के स्तर मे, व्यवसाय अपडेट में, राशन कार्ड नंबर जुड़वाने, पीपीओ नंबर जुड़वाने, भूमि की श्रेणी, दिव्यांगजनता जुड़वाने, विवाहित स्थिति में परिवर्तन संबंधित एडिटिंग के लिए उचित वह संबंधित दस्तावेजों को देखकर वेरीफाई किया जाना चाहिए।
8.Add Member:-
सदस्य जोड़ने में अधिकांश प्रकरण 5 साल से छोटे बच्चों के नाम जुड़वाने संबंधित ही आते हैं जिनके जन्म प्रमाण पत्र में जन आधार जोड़ने पर वेरीफाई कर दे जिससे ऑनलाइन शो हो जाएगा Rghs/ स्कूल ऐडमिशन आईटीई के अंतर्गत व अन्य दस्तावेज बनवाने के समय पर।
9.Family Income:-
इसमें विशेष ध्यान देना है इनकम साल में एक बार ही अपडेशन हो सकती है। आय प्रमाण पत्र के आधार पर क्योंकि परिवादी को जब सामाजिक सुरक्षा पेंशन चाहिए तब वह 40- 45 हजार का बनवा लेता है आय प्रमाण पत्र। और 2-4 महीने बाद ही जब बैंक इत्यादि से कोई योजना में लाभ लेना हो या लोन लेना हो तो वह 4 से 5 लाख रुपए का बनवा लेता है प्रमाण पत्र जिससे 90% लोन मिल जाता है ऐसी स्थिति में विशेष ध्यान पूर्वक दस्तावेज/ आय प्रमाण पत्र देखकर कब जारी हुआ। उत्तरदाई व्यक्तियों के हस्ताक्षर व नोटरी है या नहीं देखकर वेरीफाई किया जाना चाहिए।
10.Bank Details Update:-
इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है कि जन आधार में जो नाम की स्पेलिंग है वही डिटेल बैंक के अंतर्गत हो नाम की स्पेलिंग सरनेम इत्यादि अलग-अलग होने के कारण को किसी भी लाभ की योजना में वेरीफाई नहीं होगा।
वैसे आपको जानकारी होगी कि बैंक खाता वेरीफाई राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के द्वारा सॉफ्टवेयर- वेरीफाई प्रक्रिया शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी इसमें बैंक आधार e-kyc करवाने पर ही अपग्रेडेशन अति शीघ्र ही हो आप जाएगा।
11.Hof Transfer:-
इसके अंदर आपको ध्यान देना है कि अगर माता के निधन के बाद अथवा अन्य कारण से महिला बेटी/ महिला पियर में मुखिया है और उसकी केवाईसी हो रखी है तथा शादी हो जाने के कारण ससुराल में बिना आधार के जुड़ी हुई है तो सबसे पहले उसकी पियर से केवाईसी हटवानी है उसके बाद ससुराल में केवाईसी करवानी है उसकी पश्चात ही आप Hof ट्रांसफर करें और फिर बिना आधार वाले नाम को कलक्टर साहब की आईडी से डिलीट करवा देवे। यहां यह भी ध्यान देना होगा Hof ट्रांसफर करते समय उस कार्ड के अंदर कोई और सदस्य Hof बनने के योग्य हो अन्यथा मुखिया परिवर्तन तो हो जाता है लेकिन सदस्य के बैंक इत्यादि जुड़े नहीं होने के कारण जन आधार कार्ड वेरीफाई होने के बाद भी कार्ड डाउनलोड/ प्रिंट नहीं होता है इस स्थिति में जन आधार संख्या गलत बताता है और परिवादी को अनावश्यक ही परेशानी होती है आते परिवादी/ सदस्य को अपनी बैंक डिटेल आधार केवाईसी इत्यादि सभी पूर्ति के लिए कह देवे जिससे Hof ट्रांसफर व नया Hof बनने में कोई तकनीकी परेशानी ना आए।