1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ –
(1) इन नियमों का
नाम राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 है । ये
राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. निर्वचन –
(1) इन नियमों में, जब तक कि विषय
या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
(I)
‘‘अधिनियम‘‘ से राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का राजस्थान अधिनियम सं. 13) अभिप्रेत है,
(II)
‘‘महालेखाकार‘‘ से महालेखाकार, राजस्थान अभिप्रेत है,
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