3. ग्राम सभा और उसकी बैठकें –
·
किसी पंचायत का सरपंच या
उसकी अनुपस्थिति में उप सरपंच अधिनियम की धारा 7 में वर्णित
कृत्यों का पालन करने के लिए प्रति वर्ष कम से कम दो ग्राम सभाएं बुलायेगा।
4. बैठक का स्थान –
1.
ग्राम सभा की बैठक उस गांव
में होगी जिसमें पंचायत का कार्यालय स्थित है। वह गांव में पंचायत भवन या किसी
अन्य सुविधाजनक सार्वजनिक स्थान पर होगी। यह किसी भी प्राइवेट मकान या स्थान पर
नहीं होगी।
2.
ऐसे मामले में, जिसमें पंचायत
सर्किल के किसी भी अन्य गांव की जनसंख्या 1000 से अधिक है, सरपंच या उसकी
अनुपस्थिति में उप सरपंच दो या अधिक समूहों में ग्राम सभा बुला सकेगा। ऐसी ग्राम
सभा अधिनियम की धारा 7 के अनुसार पंचायत मुख्यालय
पर आयोजित ग्राम सभा के अतिरिक्त हो सकेगी, किन्तु पंचायत
मुख्यालय पर ग्राम सभा में किये गये विनिश्चयों के उल्लंघन में
कोई विनिश्चय
कार्यान्वित नहीं किया जायेगा।
5. बैठक के नोटिस का प्रकाशन –
Login to Continue Reading
Sign in first to continue. After login, the existing Premium or purchase access rule will apply to this article.