19. कार्यभार का अंतरण –
(1) जब अधिनियम की धारा 25 (1) के अधीन कार्यभार सौंपा जाना अपेक्षित हो तब ऐसा सदस्य, अध्यक्ष या
उपाध्यक्ष, वस्तुतः अपने भौतिक कब्जे के अधीन रजिस्टरों और वस्तुओं की
सूची तैयार करवायेगा और उन्हें धारा 25 (1) में उल्लिखित
व्यक्ति को सौंप देगा। पंचायत के मामले में सरपंच पंचायत की बैठकों की कार्यवृत्त
पुस्तक अपने उत्तरवर्ती को सौंप देगा और यह भी सत्यापित करेगा कि रोकड बही, पास-बुक, चैक बुक, नगद अतिशेष, पट्टा रजिस्टर, ग्राम सभा बैठक
रजिस्टर पंचायत कार्यालय में उपलब्ध है। यद्यपि समस्त ऐसे अभिलेख धारा 78 (2) के अनुसार सचिव की अभिरक्षा में रहते हैं किन्तु सरपंच भी
ऐसे अभिलेख की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी है।
(2) कार्यभार सौंपने वाले और
लेने वाले दोनों ही व्यक्ति कार्यभार के अंतरण के प्रमाणस्वरूप ऐसी सूची के नीचे
अपने-अपने हस्ताक्षर करेंगे और तारीख लगायेंगे।
(3) कार्यभार सूची चार प्रतियों
में तैयार की जायेगी। एक प्रति पंचायत समिति को भेजी जायेगी, एक कार्यालय
प्रति के रूप में प्रतिधारित की जानी है और दो सौंपने वाले और लेने वाले
व्यक्तियों को दी जायेगी।
20. कार्यभार सौंपने में विफल होने की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी की सहायता का लिया जाना -
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