27. सदस्यों
इत्यादि को भत्तों का संदाय - समस्त भत्ते
संबंधित पंचायती राज संस्था की निजी आय में से संदत्त किये जायेंगे।
28. भत्तों की दरें –
पंचायती राज
संस्था के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को सम्मिलित करते हुए ऐसी संस्था के सदस्य को
मानदेय और बैठक भत्ता ऐसी दरों पर देय होगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित
की जाये।
मानदेय दरें
राजस्थान
पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 27 से 30 के अनुसार
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांकः एफ.951 (19) (41) परावि/ लेखा/ नि.आ./ जिला परिषद/ सुविधा/ 7204 दिनांक 11.10.2017 द्वारा
पंचायतीराज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को देय-मानदेय एवं पूर्व में जारी
अधिसूचना क्रमांकः एफ.951 (19) (41) परावि/ लेखा/ नि.आ./ बजट
घोषणा / 2012-13/
2494 दिनांक 01.04.2013 द्वारा
पंचायतीराज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को देय-मानदेय
की दरों में माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के अनुसार निम्न संशोधन किया जाता है-
जन प्रतिनिधि
का पद नाम
Login to Continue Reading
Sign in first to continue. After login, the existing Premium or purchase access rule will apply to this article.