33. सरपंच के कर्तव्य और कृत्य –
अधिनियम की धारा 3 के अनुसार
ग्राम सभा बैठकें और धारा 45 में यथा-उपबंधित प्रत्येक
पखवाडे पंचायत बैठकें आयोजित करने के अलावा सरपंच अधिनियम की धारा 32 में अधिकथित
कृत्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कर्त्तव्यों का भी निर्वहन सुनिश्चित करने में
सहायता करेगा:-
1. नियमित कृत्य जैसे-
(क) स्वच्छता,
(ख) मार्ग में
प्रकाश व्यवस्था,
(ग) सुरक्षित
पेयजल,
Login to Continue Reading
Sign in first to continue. After login, the existing Premium or purchase access rule will apply to this article.