39. पंचायती राज संस्थाओं की बैठकें –
कोई पंचायत एक पखवाड़े में कम से कम एक, कोई पंचायत समिति एक मास में कम से कम एक और कोई जिला परिषद् एक त्रिमास में कम से कम एक बैठक करेगी, तथापि, जिला परिषद् की किन्हीं दो बैठकों के बीच में चार मास से अधिक की कालावधि का अन्तर नहीं होगा।
परन्तु राज्य सरकार ऐसी तारीख को, जो उसके द्वारा नियत की जाये, बैठक आयोजित करने का निर्देश दे सकेगी।,
[राज.पंचायती राज (तृतीय संशोधन) नियम, 2011 संख्या एफ. 4(7) संशों/ नियम/ विधि/ पंरा./ 2010/ 1348 दिनांक 12.08.2011 द्वारा परन्तुक जोडा गया, राजपत्र भाग 4(ग) दिनांक 18.8.2011 को प्रकाशित]
40 बैठकों का नोटिस –
(1) बैठक का स्थान, तारीख और समय साथ ही उसमें संव्यवहृत किया जाने वाला कारबार विनिर्दिष्ट करते हुए कोई नोटिस किसी पंचायत की बैठक के कम से कम सात दिन पूर्व और किसी पंचायत समिति या किसी जिला परिषद् की बैठक के कम से कम दस दिन पूर्व क्रमश: सचिव, विकास अधिकारी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा संबंधित पंचायती राज संस्था के सभी सदस्यों को दिया जायेगा।
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