Document Summary
मुख्य विवरणविषय: राजस्थान सम्पर्क पोर्टल (181 सी.एम. हेल्पलाईन) पर लाल मुंह के बंदर और हनुमान लंगूर की समस्याओं से संबंधित प्राप्त होने वाली परिवेदनाओं (शिकायतों) का समाधान। मुख्य कार्यवाहियां और निर्देशग्राम पंचायतों को अधिकार: आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बंदरों और लंगूरों को भगाने या पकड़ने से संबंधित जो भी शिकायतें संपर्क पोर्टल पर प्राप्त होती हैं, उन पर सीधे ग्राम पंचायतें कार्यवाही करेंगी। पेशेवरों (Professionals) की मदद और व्यय: ग्राम पंचायतें इन जानवरों को पकड़ने/भगाने के लिए आवश्यकतानुसार पेशेवर लोगों की मदद ले सकती हैं और नियमानुसार अपने स्तर पर इसका खर्च (व्यय) वहन कर सकती हैं। जिला कलेक्टर की भूमिका: वन विभाग की 18 फरवरी 2000 की अधिसूचना का हवाला देते हुए बताया गया है कि वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम-1972 के तहत, राज्य के सभी जिला कलेक्टर्स को अपने-अपने क्षेत्र में लाल मुंह के बंदर और हनुमान लंगूर से संबंधित समस्याओं के लिए 'प्राधिकृत अधिकारी' (Authoriz…