Document Summary
यह अधिनियम मूल कानून 'जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969' की धारा 13 में संशोधन करता है1. मुख्य संशोधन और नियम (Key Amendments)यह संशोधन मुख्य रूप से विलंबित पंजीकरण (Delayed Registration) की प्रक्रिया को दो श्रेणियों में बांटता है: 1 वर्ष से 2 वर्ष के बीच विलंब होने पर (उप-धारा 3): यदि जन्म या मृत्यु की सूचना घटना के 1 वर्ष के बाद लेकिन 2 वर्ष के भीतर दी जाती है, तो पंजीकरण केवल क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट (DM), उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (SDM) या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट (Executive Magistrate) के आदेश और निर्धारित शुल्क भुगतान पर होगा। नोट: यहाँ कार्यपालक मजिस्ट्रेट का अर्थ 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023' (BNSS) की धारा 14(1) के तहत नियुक्त अधिकारी से है। 2 वर्ष से अधिक का विलंब होने पर (उप-धारा 3A): यदि जन्म या मृत्यु की सूचना घटना के 2 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद दी जाती है, तो इसका पंजीकरण…