Document Summary
यह दस्तावेज़ राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा दिनांक 11.1.23 को सभी जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को जारी किया गया एक आधिकारिक पत्र है। यह दस्तावेज़ राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के अंतर्गत 300 वर्गगज या उससे अधिक क्षेत्रफल वाले पुराने घरों और आवासीय परिसरों से जुड़ी खाली आबादी भूमि का पट्टा (Title Deed) जारी करने के प्रावधानों को स्पष्ट करता है। सारांश (Summary)नियम का संदर्भ: यह दिशा-निर्देश राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 (पुराने गृहों के विनियमितिकरण) से संबंधित है। अधिक क्षेत्रफल के लिए प्रावधान: यदि आवासीय परिसर के साथ उपयोग में आ रही खाली आबादी भूमि का क्षेत्रफल 300 वर्गगज के संनिर्मित (निर्मित) क्षेत्रफल से अधिक है, तो इसे नियम 157 (1) (ii) के अंतर्गत माना जाएगा। पट्टा जारी करने का शुल्क: ऐसे 300 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल वाली कब्जाशुदा (सम्पूर्ण) आबादी भूमि का पट्टा जारी करने के लिए भूखण्डधारी को नई बाजार दरों की…