Document Summary
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा 'पहचान' वेबपोर्टल पर ऑनलाईन विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया के सम्बन्ध में यह परिपत्र जारी किया गया है। राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत आमजन की सुविधा के लिए दिनांक 21.03.2016 से ई-मित्र केन्द्रों के माध्यम से विवाह पंजीयन हेतु आवेदन की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है। इस परिपत्र का क्रमांक एफ 13/1/3/वीएस/डीईएस/वि.पं./2013/1/47779/2016 है। ई-मित्र केन्द्र द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया:आवेदक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सभी सूचनाएँ अनिवार्य रूप से भरी जानी चाहिए। आवेदन के साथ पहचान एवं पते के दस्तावेज (जैसे मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाईसेन्स, पासपोर्ट, पेन कार्ड, भामाशाह कार्ड आदि) की स्वहस्ताक्षरित प्रति और वर-वधू की 5x3 साईज की संयुक्त फोटो संलग्न करना आवश्यक है। ई-मित्र संचालक 'पहचान' वेबपोर्टल पर 'ई-मित्र कियोस्क आवेदन प्रपत्र भरें' विकल्प के माध्यम से सभी सूचनाओं की सही-सही प्रविष्टि करेगा। ई-मित्र सं…