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राजस्थान सरकार ने ग्राम पंचायतों को सशक्त करते हुए पट्टा जारी करने की वित्तीय सीमाएं बढ़ा दी हैं। नया नियम लागू: 🔹 ₹2 लाख तक: ग्राम पंचायत खुद पट्टा देगी। 🔹 ₹2 से ₹5 लाख तक: पंचायत समिति से मंजूरी। 🔹 ₹5 से ₹10 लाख तक: जिला परिषद से अनुमोदन। 🔹 ₹10 लाख से अधिक: राज्य सरकार से अनुमति।