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मुख्य नियम एवं शुल्कइस प्रक्रिया को पंचायती राज विभाग के विशिष्ट नियमों और आदेशों द्वारा निर्देशित किया जाता है:संदर्भ (Reference)विवरण (Details)संबंधित नियमराजस्थान पंचायती राज नियम 1996, नियम 167 (क) मूल पट्टा जारी करने का नियमरा.पं.रा. नियम 1996 का नियम 157 (1) (i) (ख) विभागीय आदेशएफ4 (7) संशो/नियम/विधि/पंरा/2017/02, दिनांक 02.01.2018 निर्धारित शुल्क100/- रुपये आवश्यक दस्तावेज (संलग्नक)सरपंच को दिए जाने वाले आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित पांच दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है:मूल विक्रय विलेख (पट्टा)। मूल विक्रय विलेख (पट्टा) की फोटो प्रति। पट्टा जारी करने की रसीद। आधार कार्ड। मतदाता पहचान पत्र। प्रक्रिया का चरणबद्ध सारांशआवेदन प्रस्तुति: प्रार्थी सरपंच/ग्राम पंचायत को आवेदन प्रस्तुत करता है ताकि वह अपने विक्रय विलेख का पंजीयन करवा सके। रिकॉर्ड मिलान: ग्राम विकास अधिकारी (VDO) पंचायत में उपलब्ध रिकॉर्ड से पट्टा संख्या, दिनांक और पुस्तक संख्या का मिलान करते हैं। पंचायत बैठक में प्रस्ताव…