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स्वतंत्रता दिवस विशेष ग्राम सभा की कार्यवाही
ग्राम पंचायत : __________पंचायत समिति : __________जिला : ____________
दिनांक : 15 अगस्त 2026
समय : प्रातः __________ बजे
स्थान : ______________________________________________
अध्यक्षता : श्री/श्रीमती ________________________________, सरपंच एवं अध्यक्ष ग्राम सभा
कार्यवाही लेखन : ग्राम विकास अधिकारी / पंचायत सचिव
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कार्यवाही का प्रारम्भ
आज दिनांक 15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ग्राम पंचायत ____________ की विशेष ग्राम सभा पूर्व निर्धारित सूचना एवं कार्यसूची के अनुसार उपर्युक्त स्थान पर आयोजित की गई।
बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व राष्ट्रीय ध्वज का विधिवत ध्वजारोहण किया गया तथा उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, विभागीय अधिकारी/कार्मिक, ग्राम सभा सदस्य एवं ग्रामवासियों द्वारा राष्ट्रगान का सामूहिक गायन किया गया। तत्पश्चात राष्ट्र की स्वतंत्रता, एकता एवं अखण्डता की रक्षा हेतु अपना सर्वस्व समर्पित करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों, अमर शहीदों एवं राष्ट्रनिर्माताओं के योगदान का श्रद्धापूर्वक स्मरण किया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा उपस्थित समस्त सदस्यों का स्वागत करते हुए स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित की गईं तथा ग्राम पंचायत क्षेत्र के समग्र, समावेशी, उत्तरदायी एवं सतत विकास में ग्राम सभा की भूमिका पर प्रकाश डाला गया।
ग्राम विकास अधिकारी/पंचायत सचिव द्वारा बैठक हेतु निर्धारित कार्यसूची का सदन के समक्ष विधिवत वाचन किया गया। तत्पश्चात उपस्थिति का परीक्षण कर बैठक के संचालन हेतु आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण पाए जाने पर अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्यसूची के बिंदुओं पर क्रमवार कार्यवाही प्रारम्भ की गई।
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प्रस्ताव संख्या–01
पूर्व ग्राम सभा की कार्यवाही एवं अनुपालना प्रतिवेदन का परीक्षण
अध्यक्ष महोदय की अनुमति प्राप्त होने के उपरांत पूर्व में आयोजित ग्राम सभा की कार्यवाही तथा उसमें पारित प्रस्तावों पर की गई अनुपालना की अद्यतन स्थिति ग्राम विकास अधिकारी/पंचायत सचिव द्वारा सदन के समक्ष प्रस्तुत की गई। प्रत्येक प्रस्ताव के संबंध में पूर्ण, प्रगतिरत एवं लंबित प्रकरणों का पृथक-पृथक विवरण प्रस्तुत करते हुए अब तक की गई प्रशासनिक कार्यवाही, विभागीय पत्राचार एवं उपलब्ध अभिलेखों से सदन को अवगत कराया गया। विभिन्न वार्डों के सदस्यों द्वारा लंबित प्रकरणों की वर्तमान स्थिति, कार्यों की उपयोगिता तथा शेष कार्यवाही के संबंध में अपने अभिमत प्रस्तुत किए गए।
ग्राम सभा का अभिमत
उपलब्ध अभिलेखों, प्रस्तुत अनुपालना प्रतिवेदन एवं सदस्यों द्वारा व्यक्त अभिमतों के समग्र परीक्षण के उपरांत ग्राम सभा इस निष्कर्ष पर पहुँची कि पूर्ण प्रकरणों का विधिवत अभिलेखीकरण किया जाना तथा लंबित प्रकरणों पर प्राथमिकता से कार्रवाई किया जाना आवश्यक है।
निर्णय एवं अनुपालना
ग्राम सभा द्वारा पूर्व बैठक की कार्यवाही को यथावत सही मानते हुए उसकी पुष्टि एवं अनुमोदन प्रदान किया गया।
यह सर्वसम्मत निर्णय अभिलेखित किया गया कि लंबित प्रस्तावों पर प्रचलित नियमों, योजना दिशा-निर्देशों एवं सक्षम स्तर से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई प्राथमिकता एवं समयबद्धता के साथ सुनिश्चित की जाए।
ग्राम विकास अधिकारी/पंचायत सचिव को निर्देशित किया गया कि लंबित निर्णयों की अनुपालना स्थिति पृथक रूप से संधारित कर आगामी ग्राम सभा में अद्यतन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
उक्त निर्णय ग्राम सभा द्वारा सर्वानुमति से अनुमोदित एवं अभिलेखित किया गया।
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प्रस्ताव संख्या–02
ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्वीकृत, प्रगतिरत एवं पूर्ण विकास कार्यों की समीक्षा
कार्यसूची के अनुसार ग्राम पंचायत क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं एवं वित्तीय मदों के अंतर्गत स्वीकृत, प्रगतिरत एवं पूर्ण किए गए विकास कार्यों का भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया। ग्राम विकास अधिकारी/पंचायत सचिव द्वारा कार्यवार स्वीकृति, वर्तमान प्रगति, व्यय की स्थिति एवं कार्य निष्पादन से संबंधित उपलब्ध विवरण से ग्राम सभा को अवगत कराया गया। प्रस्तुत विवरण के आधार पर ग्राम सभा द्वारा कार्यों की गुणवत्ता, सार्वजनिक उपयोगिता, भौतिक प्रगति, वित्तीय अनुशासन एवं निर्धारित समयावधि के संबंध में समग्र विचार किया गया।
ग्राम सभा का अभिमत
सदन द्वारा यह अभिमत व्यक्त किया गया कि विकास कार्यों का उद्देश्य मात्र स्वीकृत राशि का व्यय करना नहीं, बल्कि स्थायी, गुणवत्तापूर्ण एवं वास्तविक जनोपयोगी परिसंपत्तियों का सृजन सुनिश्चित करना है।
निर्णय एवं अनुपालना
ग्राम सभा द्वारा यह निर्णय लिया गया कि समस्त प्रगतिरत विकास कार्यों को स्वीकृत प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित गुणवत्ता मानकों के साथ समयबद्ध रूप से पूर्ण करवाया जाए। पूर्ण कार्यों से संबंधित मापन, परिसंपत्ति अभिलेखीकरण, पूर्णता संबंधी आवश्यक अभिलेख एवं अन्य निर्धारित दस्तावेज नियमानुसार संधारित किए जाएं। कार्य निष्पादन में गुणवत्ता संबंधी कमी अथवा अनियमितता पाए जाने की स्थिति में संबंधित स्तर पर उत्तरदायित्व निर्धारित कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए।
ग्राम सभा द्वारा उक्त निर्णय का सर्वसम्मत अनुमोदन किया गया।
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प्रस्ताव संख्या–03
ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) एवं नवीन विकास कार्यों का प्राथमिकता निर्धारण
ग्राम पंचायत क्षेत्र के विभिन्न वार्डों से प्राप्त विकासात्मक आवश्यकताओं, ग्रामवासियों द्वारा प्रस्तुत मांगों, सार्वजनिक उपयोगिता एवं भावी विकास आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए नवीन कार्यों का विवरण ग्राम सभा के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया। विषय प्रस्तुत करते हुए ग्राम विकास अधिकारी/पंचायत सचिव द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि प्रस्तावित कार्यों का चयन जनहित, उपयोगिता, आवश्यकता, लाभान्वित जनसंख्या तथा उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर किया जाना अपेक्षित है। के संबंध में अभिमत प्रस्तुत किए गए।
ग्राम सभा का अभिमत
प्राप्त सुझावों एवं स्थानीय परिस्थितियों के सम्यक् परीक्षण के पश्चात ग्राम सभा ने यह मत व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत विकास योजना में ऐसे कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिनसे व्यापक जनसमुदाय को स्थायी एवं प्रत्यक्ष सार्वजनिक लाभ प्राप्त हो।
निर्णय एवं अनुपालना
ग्राम सभा द्वारा सर्वानुमति से निर्णय लिया गया कि प्राथमिकता के आधार पर उपयुक्त पाए गए कार्यों को संबंधित योजना की पात्रता, वित्तीय उपलब्धता, तकनीकी व्यवहार्यता तथा आवश्यक प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृतियों के अधीन GPDP/वार्षिक कार्ययोजना में सम्मिलित किया जाए। यह स्पष्ट रूप से अभिलेखित किया गया कि ग्राम सभा द्वारा किसी कार्य का प्रस्तावित अथवा अनुमोदित किया जाना स्वयं में कार्य प्रारम्भ करने की प्रशासनिक अथवा वित्तीय स्वीकृति नहीं माना जाएगा। सक्षम स्तर से अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त होने एवं समस्त वैधानिक औपचारिकताएं पूर्ण होने के पश्चात ही कार्य का क्रियान्वयन किया जाए।
इस आशय का निर्णय ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से अंगीकृत किया गया।
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प्रस्ताव संख्या–04
VBGRAMG के अंतर्गत रोजगार, आजीविका एवं टिकाऊ परिसंपत्ति सृजन
कार्यसूची के संबंधित बिंदु पर VBGRAMG के अंतर्गत ग्राम पंचायत क्षेत्र में रोजगार उपलब्धता, ग्रामीण आजीविका संवर्द्धन, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, जल सुरक्षा एवं जनोपयोगी टिकाऊ परिसंपत्तियों के सृजन से संबंधित विषय सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया। ग्राम विकास अधिकारी/पंचायत सचिव द्वारा ग्राम पंचायत क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों, उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों, रोजगार संबंधी आवश्यकता एवं संभावित अनुमन्य कार्यों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया। जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, नाड़ी/तालाब विकास, भू-जल पुनर्भरण, चारागाह विकास, वृक्षारोपण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन तथा अन्य अनुमन्य श्रमप्रधान कार्यों के संबंध में सदन द्वारा विचार किया गया।
ग्राम सभा का अभिमत
उपस्थित सदस्यों द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि योजना के अंतर्गत ऐसे कार्यों को प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए जिनसे ग्रामीण परिवारों को रोजगार उपलब्ध होने के साथ-साथ ग्राम पंचायत क्षेत्र में दीर्घकालिक एवं जनोपयोगी परिसंपत्तियों का सृजन हो।
निर्णय एवं अनुपालना
प्राप्त अभिमतों के समग्र मूल्यांकन के पश्चात ग्राम सभा द्वारा निर्णय लिया गया कि ग्राम पंचायत की वास्तविक स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप पात्र एवं अनुमन्य कार्यों को प्राथमिकता से वार्षिक कार्ययोजना में सम्मिलित किया जाए। पात्र परिवारों द्वारा नियमानुसार रोजगार की मांग प्रस्तुत किए जाने पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रोजगार उपलब्ध करवाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कार्य स्वीकृति, श्रमिक उपस्थिति, मापन, परिसंपत्ति सृजन, मजदूरी भुगतान एवं अभिलेख संधारण में संबंधित योजना के प्रचलित दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए।
ग्राम सभा द्वारा विषय का सर्वमान्य अनुमोदन किया गया।
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प्रस्ताव संख्या–05
ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्वच्छता, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन
ग्राम पंचायत क्षेत्र की वर्तमान स्वच्छता व्यवस्था, सार्वजनिक नालियों, घरेलू एवं सामुदायिक अपशिष्ट जल, ठोस अपशिष्ट संग्रहण, पृथक्करण एवं सुरक्षित निस्तारण की स्थिति से सदन को अवगत कराया गया। विभिन्न वार्डों से प्राप्त आवश्यकताओं एवं स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर सार्वजनिक नाली निर्माण/सुदृढ़ीकरण, ग्रे-वाटर प्रबंधन, सामुदायिक सोख्ता, ठोस अपशिष्ट संग्रहण एवं पृथक्करण केन्द्र, कम्पोस्टिंग संरचनाएं तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसंपत्तियों से संबंधित आवश्यकताओं पर विचार किया गया।
ग्राम सभा का अभिमत
ग्राम सभा द्वारा यह अनुभव किया गया कि स्वच्छता संबंधी स्थायी परिणाम प्राप्त करने हेतु केवल परिसंपत्तियों का निर्माण पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि निर्मित परिसंपत्तियों के नियमित संचालन, संधारण, उपयोग एवं जनसहभागिता को भी समान महत्व प्रदान किया जाना आवश्यक है।
निर्णय एवं अनुपालना
ग्राम सभा द्वारा निर्णय लिया गया कि स्थानीय आवश्यकता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए स्वच्छता तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित अनुमन्य कार्यों को संबंधित योजना/वित्तीय मद में प्राथमिकता से सम्मिलित किया जाए। प्रत्येक कार्य की आवश्यकता, उपयोगिता एवं वित्तीय पात्रता का परीक्षण सुनिश्चित करते हुए ही राशि का उपयोग किया जाए। निर्मित परिसंपत्तियों की संचालन एवं संधारण व्यवस्था स्पष्ट रूप से निर्धारित की जाए तथा स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन के प्रति ग्रामवासियों की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक जनजागरूकता गतिविधियां संचालित की जाएं।
उक्त निर्णय ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार एवं अभिलेखित किया गया।
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प्रस्ताव संख्या–06
Tied Grant के अंतर्गत स्वच्छता एवं जल प्रबंधन संबंधी कार्य
Tied Grant के अंतर्गत ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्वच्छता, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, पेयजल एवं जल प्रबंधन से संबंधित प्राथमिक आवश्यकताओं का विवरण सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया। ग्राम सभा द्वारा विद्यमान परिसंपत्तियों, सेवा स्तर की वर्तमान स्थिति, स्थानीय आवश्यकता एवं प्रस्तावित नवीन कार्यों की उपयोगिता का समग्र परीक्षण किया गया।
ग्राम सभा का अभिमत
चाहिए तथा कार्य चयन में स्थानीय आवश्यकता एवं वास्तविक सेवा अंतराल को प्राथमिक आधार बनाया जाना उचित होगा।
निर्णय एवं अनुपालना
ग्राम सभा द्वारा निर्णय लिया गया कि Tied Grant के अंतर्गत स्वच्छता, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन तथा जल प्रबंधन से संबंधित अनुमन्य कार्यों का ही चयन किया जाए। प्रत्येक कार्य की तकनीकी व्यवहार्यता, वित्तीय उपलब्धता एवं प्रचलित दिशा-निर्देशों के अनुरूप पात्रता का परीक्षण किए जाने के पश्चात सक्षम स्तर से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर ही क्रियान्वयन किया जाए। ग्राम विकास अधिकारी/पंचायत सचिव को प्रस्तावित कार्यों का पृथक अभिलेखीकरण करते हुए आवश्यक आगामी प्रशासनिक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।
प्रस्ताव का सर्वानुमति से अनुमोदन किया गया।
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प्रस्ताव संख्या–07
Untied Grant के अंतर्गत स्थानीय जनोपयोगी विकास कार्य
Untied Grant के अंतर्गत ग्राम पंचायत क्षेत्र की स्थानीय एवं सार्वजनिक आधारभूत संरचना संबंधी प्राथमिक आवश्यकताओं का विवरण सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विभिन्न वार्डों से प्राप्त सी.सी. सड़क, सार्वजनिक मार्ग, पुलिया, सार्वजनिक परिसंपत्ति, प्रकाश व्यवस्था, सामुदायिक सुविधा एवं अन्य जनोपयोगी आवश्यकताओं का पृथक-पृथक परीक्षण किया गया।
ग्राम सभा का अभिमत
ग्राम सभा द्वारा यह अभिमत व्यक्त किया गया कि उपलब्ध राशि का उपयोग किसी सीमित अथवा व्यक्तिगत हित के स्थान पर व्यापक सार्वजनिक उपयोगिता, वास्तविक आवश्यकता एवं वित्तीय विवेक को प्राथमिक आधार बनाकर किया जाना चाहिए।
निर्णय एवं अनुपालना
ग्राम सभा द्वारा निर्णय लिया गया कि संबंधित दिशा-निर्देशों के अंतर्गत अनुमन्य जनोपयोगी विकास कार्यों का चयन सार्वजनिक आवश्यकता, प्राथमिकता, लाभान्वित जनसंख्या एवं उपलब्ध बजट के आधार पर किया जाए।
कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आवश्यक प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृतियां नियमानुसार प्राप्त की जाएं।
कार्य निष्पादन में गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं वित्तीय अनुशासन का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाए।
सदन द्वारा प्रस्ताव का सर्वमान्य अनुमोदन अभिलेखित किया गया।
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प्रस्ताव संख्या–08
सातवें राज्य वित्त आयोग (SFC-7) के अंतर्गत विकास कार्य
सातवें राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत उपलब्ध/प्राप्त होने वाले वित्तीय संसाधनों के उपयोग के संबंध में ग्राम पंचायत क्षेत्र की प्राथमिक विकासात्मक आवश्यकताओं का विवरण सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सड़क, नाली, सार्वजनिक मार्ग, पेयजल सुविधा, सार्वजनिक प्रकाश, पंचायत परिसंपत्तियों, सामुदायिक परिसंपत्तियों एवं अन्य आवश्यक जनोपयोगी कार्यों के संबंध में उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने अभिमत प्रस्तुत किए गए।
ग्राम सभा का अभिमत
सदन ने यह मत व्यक्त किया कि राज्य वित्त आयोग से प्राप्त राशि का उपयोग शासन द्वारा अनुमन्य मदों में ही किया जाना चाहिए तथा कार्य चयन में सार्वजनिक उपयोगिता, आवश्यकता एवं उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का संतुलित दृष्टिकोण अपनाया जाना उचित होगा।
निर्णय एवं अनुपालना
ग्राम सभा द्वारा यह निर्णय अभिलेखित किया गया कि SFC-7 के अंतर्गत उपलब्ध राशि से शासन के प्रचलित दिशा-निर्देशों में अनुमन्य एवं ग्राम पंचायत क्षेत्र की प्राथमिक आवश्यकता से संबंधित जनोपयोगी कार्यों का चयन किया जाए।वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी परीक्षण एवं सक्षम स्तर की आवश्यक स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्यों का क्रियान्वयन किया जाए। संबंधित वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रावधानों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए।
प्रस्ताव को ग्राम सभा द्वारा सर्वानुमति से स्वीकार किया गया।
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प्रस्ताव संख्या–09
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एवं आवास पात्रता प्रकरणों की समीक्षा
ग्राम पंचायत क्षेत्र में आवासहीन अथवा कच्चे/जीर्ण-शीर्ण आवासों में निवासरत परिवारों, स्वीकृत आवासों, निर्माणाधीन आवासों एवं लंबित प्रकरणों की स्थिति सदन के समक्ष प्रस्तुत की गई। प्राप्त आवेदन, उपलब्ध पात्रता अभिलेख एवं संबंधित योजना के निर्धारित मापदण्डों के संदर्भ में विषय का परीक्षण किया गया।
ग्राम सभा का अभिमत
उपस्थित सदस्यों द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि आवासीय सहायता का लाभ केवल वास्तविक एवं नियमानुसार पात्र परिवारों तक पूर्ण निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ पहुंचाया जाना आवश्यक है।
निर्णय एवं अनुपालना
ग्राम सभा द्वारा निर्णय लिया गया कि प्राप्त प्रत्येक प्रकरण का संबंधित योजना के निर्धारित पात्रता मापदण्डों एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर तथ्यात्मक परीक्षण किया जाए। पात्र पाए गए प्रकरणों में नियमानुसार आगामी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा निर्माणाधीन आवासों की प्रगति का समय-समय पर अनुश्रवण किया जाए।
किसी अपात्र व्यक्ति को योजना का लाभ प्रदान किए जाने हेतु संस्तुति नहीं की जाए।
निर्णय की ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।
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प्रस्ताव संख्या–10
शिक्षा, स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी एवं पोषण सेवाओं की स्थिति
ग्राम पंचायत क्षेत्र में विद्यालयों की नामांकन एवं उपस्थिति स्थिति, आंगनबाड़ी केन्द्रों की सेवाओं, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, पोषण एवं अन्य जनस्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं का विवरण सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सुविधाओं एवं सामने आई समस्याओं के संबंध में उपस्थित सदस्यों द्वारा अभिमत प्रस्तुत किए गए।
ग्राम सभा का अभिमत
ग्राम सभा ने शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण को सामाजिक विकास की आधारभूत आवश्यकता मानते हुए पात्र व्यक्तियों तक निर्धारित सेवाओं की समयबद्ध एवं प्रभावी पहुंच सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता व्यक्त की।
निर्णय एवं अनुपालना
विद्यालय योग्य आयु के बच्चों के नामांकन एवं नियमित उपस्थिति को प्रोत्साहित करने, ड्रॉपआउट बच्चों की पहचान करने तथा पात्र महिलाओं एवं बच्चों तक स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागीय कार्मिकों से आवश्यक समन्वय स्थापित किया जाए। आधारभूत सुविधा अथवा विभागीय स्तर से संबंधित समस्याओं को सक्षम अधिकारी को लिखित रूप में प्रेषित कर आवश्यक अनुश्रवण किया जाए।
ग्राम सभा द्वारा प्रस्ताव का सर्वमान्य अनुमोदन किया गया।
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प्रस्ताव संख्या–11
महिला सशक्तिकरण, स्वयं सहायता समूह एवं युवा आजीविका
महिला स्वयं सहायता समूहों की वर्तमान स्थिति, ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक सहभागिता, युवाओं के कौशल विकास, रोजगार, स्वरोजगार एवं स्थानीय आजीविका अवसरों के संबंध में विषय सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
ग्राम सभा का अभिमत
उपस्थित सदस्यों द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि ग्राम पंचायत क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महिलाओं एवं युवाओं की सक्रिय एवं उत्पादक सहभागिता को सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है।
निर्णय एवं अनुपालना
पात्र महिला स्वयं सहायता समूहों को उपलब्ध बैंक लिंकेज, प्रशिक्षण, आजीविका एवं स्वरोजगार संबंधी कार्यक्रमों से जोड़ने हेतु संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया जाए। युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, रोजगार, स्वरोजगार एवं उद्यमिता से संबंधित सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराई जाए तथा पात्र युवाओं को संबंधित अवसरों से जोड़ने की कार्रवाई की जाए।
उक्त प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा सामूहिक सहमति से स्वीकार किया गया।
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प्रस्ताव संख्या–12
जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन
ग्राम पंचायत क्षेत्र में तालाब, नाड़ी, सार्वजनिक जल स्रोत, चारागाह, वर्षा जल संचयन, भू-जल पुनर्भरण, वृक्षारोपण एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों की वर्तमान स्थिति पर विचार किया गया। ग्राम विकास अधिकारी/पंचायत सचिव द्वारा उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों की स्थिति एवं संरक्षण की आवश्यकता से ग्राम सभा को अवगत कराया गया।
ग्राम सभा का अभिमत
ग्राम सभा इस निष्कर्ष पर पहुँची कि जल एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण केवल वर्तमान जनसुविधा का विषय न होकर भविष्य की जल सुरक्षा एवं पर्यावरणीय स्थिरता से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है।
निर्णय एवं अनुपालना
जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, जल स्रोत पुनर्जीवन, भू-जल पुनर्भरण, चारागाह संरक्षण एवं वृक्षारोपण से संबंधित पात्र एवं अनुमन्य कार्यों को ग्राम पंचायत की विकासात्मक प्राथमिकताओं में सम्मिलित किया जाए। वृक्षारोपण के साथ पौधों की सुरक्षा, सिंचाई, देखरेख एवं उत्तरजीविता हेतु स्पष्ट व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
सार्वजनिक जल स्रोतों एवं प्राकृतिक परिसंपत्तियों पर अतिक्रमण/अनधिकृत उपयोग की सूचना प्राप्त होने पर नियमानुसार सक्षम स्तर पर आवश्यक कार्रवाई की जाए।
प्रस्ताव का ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मत अनुमोदन अभिलेखित किया गया।
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प्रस्ताव संख्या–13
डिजिटल पंचायत एवं ई-गवर्नेंस व्यवस्था
ग्राम पंचायत स्तर पर ऑनलाइन सेवाओं, डिजिटल अभिलेखों, पोर्टल प्रविष्टियों, ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था एवं नागरिक सेवाओं की वर्तमान स्थिति का विवरण सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
ग्राम सभा का अभिमत
सदन द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि डिजिटल माध्यमों का प्रभावी एवं उत्तरदायी उपयोग ग्राम पंचायत प्रशासन में पारदर्शिता, दक्षता एवं सेवा प्रदायगी की गुणवत्ता में सुधार हेतु महत्वपूर्ण है।
निर्णय एवं अनुपालना
अनुमन्य पंचायत अभिलेखों एवं सेवाओं का चरणबद्ध डिजिटलीकरण सुनिश्चित किया जाए तथा संबंधित पोर्टलों पर आवश्यक प्रविष्टियां समयबद्ध रूप से अद्यतन रखी जाएं। डिजिटल अभिलेखों की सुरक्षा, प्रामाणिकता एवं गोपनीयता से संबंधित निर्धारित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया जाए। नागरिकों को उपलब्ध डिजिटल सेवाओं की जानकारी एवं आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाए।
निर्णय ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया गया।
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प्रस्ताव संख्या–14
आपदा प्रबंधन एवं ग्राम स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था
ग्राम पंचायत क्षेत्र में संभावित अतिवृष्टि, सूखा, अग्निकांड, आंधी-तूफान, महामारी एवं अन्य आकस्मिक परिस्थितियों के दृष्टिगत आवश्यक पूर्व तैयारियों पर सदन द्वारा विचार किया गया।
ग्राम सभा का अभिमत
सदन द्वारा यह अभिमत व्यक्त किया गया कि आकस्मिक परिस्थिति उत्पन्न होने के पश्चात प्रतिक्रिया देने की अपेक्षा पूर्व तैयारी, त्वरित सूचना, विभागीय समन्वय एवं स्थानीय स्तर पर जागरूकता अधिक प्रभावी सिद्ध होती है।
निर्णय एवं अनुपालना
ग्राम स्तर पर आपातकालीन संपर्क विवरण अद्यतन रखा जाए। आवश्यकतानुसार संबंधित विभागों एवं अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर ग्राम पंचायत स्तर पर आपदा से संबंधित आवश्यक तैयारी एवं जनजागरूकता सुनिश्चित की जाए। किसी आपदा की स्थिति में विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप राहत एवं बचाव संबंधी सूचनाओं का त्वरित संप्रेषण किया जाए।
प्रस्ताव को ग्राम सभा द्वारा सर्वानुमति से स्वीकार किया गया।
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प्रस्ताव संख्या–15
“विकसित भारत – विकसित ग्राम” विशेष ग्राम संकल्प
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ग्राम पंचायत क्षेत्र के समग्र, समावेशी, स्वच्छ, आत्मनिर्भर एवं सतत विकास के संबंध में विशेष विषय सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। उपस्थित सदस्यों द्वारा स्वच्छता, जल संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, युवा सहभागिता, स्थानीय आजीविका, सार्वजनिक परिसंपत्तियों के संरक्षण, सामाजिक समरसता एवं उत्तरदायी पंचायत प्रशासन के संबंध में अपने अभिमत प्रस्तुत किए गए।
ग्राम सभा का सामूहिक अभिमत
विस्तृत विचार-विमर्श एवं प्राप्त अभिमतों के समग्र परीक्षण के परिणामस्वरूप ग्राम सभा ने यह स्वीकार किया कि विकसित एवं आत्मनिर्भर राष्ट्र की आधारभूत इकाई एक सक्षम, उत्तरदायी, समावेशी एवं सतत विकासोन्मुख ग्राम पंचायत है।
विशेष निर्णय एवं संकल्प
ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मत अभिमत व्यक्त करते हुए निम्न सामूहिक संकल्प अंगीकृत किए गए—
1. ग्राम पंचायत क्षेत्र के स्वच्छ, हरित एवं सतत विकास के लिए सामूहिक प्रयास किए जाएंगे।
2. पात्र नागरिकों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से नियमानुसार जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे।
3. जल एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को विकास की प्रमुख प्राथमिकता माना जाएगा।
4. महिलाओं एवं युवाओं की सामाजिक एवं आर्थिक सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाएगा।
5. सार्वजनिक भूमि एवं सार्वजनिक परिसंपत्तियों के संरक्षण को सामूहिक उत्तरदायित्व माना जाएगा।
6. पंचायत प्रशासन में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं जनसहभागिता को बढ़ावा दिया जाएगा।
7. सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय एकता एवं संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान बनाए रखा जाएगा।
8. उपलब्ध सार्वजनिक वित्तीय संसाधनों का उपयोग नियमानुकूल, विवेकपूर्ण एवं जनहितकारी उद्देश्यों में किया जाएगा।
उपस्थित सदस्यों द्वारा उक्त संकल्पों के समर्थन में सामूहिक सहमति व्यक्त की गई।
“विकसित भारत – विकसित ग्राम” विशेष ग्राम संकल्प सर्वानुमति से अंगीकृत एवं कार्यवाही में अभिलेखित किया गया।
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समापन कार्यवाही
कार्यसूची में सम्मिलित समस्त विषयों पर अपेक्षित विचार-विमर्श पूर्ण होने एवं उपस्थित इच्छुक सदस्यों को अपना अभिमत प्रस्तुत करने का अवसर उपलब्ध कराए जाने के पश्चात अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालना के संबंध में निम्न निर्देश प्रदान किए गए—
1. ग्राम सभा में पारित प्रत्येक निर्णय का स्पष्ट एवं पृथक अभिलेखीकरण किया जाए।
2. संबंधित प्रस्तावों पर आवश्यक प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय कार्यवाही प्रचलित नियमों के अनुसार सुनिश्चित की जाए।
3. जहां सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित हो, वहां आवश्यक स्वीकृति प्राप्त किए बिना कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाए।
4. ग्राम सभा के निर्णयों की अनुपालना स्थिति का पृथक अभिलेख संधारित किया जाए।
5. लंबित प्रकरणों की स्थिति आगामी ग्राम सभा में समीक्षा हेतु प्रस्तुत की जाए।
6. समस्त संबंधित अभिलेख निरीक्षण, ऑडिट एवं भविष्य की प्रशासनिक आवश्यकता हेतु सुरक्षित संधारित किए जाएं।
तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय द्वारा उपस्थित जनप्रतिनिधियों, विभागीय अधिकारियों/कार्मिकों एवं ग्राम सभा सदस्यों का सार्थक सहभागिता हेतु आभार व्यक्त करते हुए बैठक समाप्त घोषित की गई।
बैठक समाप्ति का समय : __________________ बजे
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कार्यवाही का वाचन एवं प्रमाणीकरण
बैठक की सम्पूर्ण कार्यवाही ग्राम विकास अधिकारी/पंचायत सचिव द्वारा सदन के समक्ष पढ़कर सुनाई गई।
उपस्थित सदस्यों द्वारा वास्तविक बैठक में हुए विचार-विमर्श एवं लिए गए निर्णयों के अनुरूप कार्यवाही की पुष्टि किए जाने के पश्चात इसे ग्राम सभा कार्यवाही पंजिका में विधिवत अभिलेखित किया गया। यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त कार्यवाही ग्राम सभा में वास्तविक रूप से प्रस्तुत विषयों, उपलब्ध तथ्यों, सदन में हुए विचार-विमर्श एवं लिए गए निर्णयों के अनुरूप अंकित की गई है।
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