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अकुशल व अर्द्धकुशल (मेट) श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दर पुनरीक्षण के संबंध में आदेश

कार्यालय जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.), बाड़मेर - न्यूनतम मजदूरी दर पुनरीक्षण आदेशकार्यालय जिला परिषद (ग्राम विकास एवं पंचायती राज), बाड़मेर द्वारा दिनांक 18.09.2023 को अकुशल व अर्द्धकुशल (मेट) श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दर पुनरीक्षित करने के संबंध में आदेश जारी किया गया है।मुख्य बिंदु:संदर्भित पत्र: ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का पत्रांक एफ 27(74) ग्रा…

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general-labour-rate 18 Sep 2023 PDF 245 Downloads
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कार्यालय जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.), बाड़मेर - न्यूनतम मजदूरी दर पुनरीक्षण आदेश

कार्यालय जिला परिषद (ग्राम विकास एवं पंचायती राज), बाड़मेर द्वारा दिनांक 18.09.2023 को अकुशल व अर्द्धकुशल (मेट) श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दर पुनरीक्षित करने के संबंध में आदेश जारी किया गया है।

मुख्य बिंदु:

  • संदर्भित पत्र: ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का पत्रांक एफ 27(74) ग्राविवि/अनु-5/जीकेन/न्यूनतम मजदूरी दर/2014-15 दिनांक 13.09.2023 एवं श्रम विभाग की अधिसूचना दिनांक 31.08.2023।
  • लागू योजनाएं: महात्मा गांधी मनरेगा योजना को छोड़कर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित विभिन्न केंद्र व राज्य प्रवर्तित योजनाओं में नियोजित श्रमिक।
  • पुनरीज्क्षित न्यूनतम मजदूरी दर: अकुशल श्रमिकों हेतु रुपये 285/- प्रति दिवस तथा अर्द्धकुशल (मेट) श्रमिकों हेतु रुपये 297/- प्रति दिवस।
  • प्रभावी तिथि: यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी है।
  • बीसआर सॉफ्टवेयर संबंधी निर्देश: श्रम विभाग द्वारा पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी दरों का विभागीय निर्माण/विकास कार्यों के लिए उपयोग हेतु आदेश जारी होने की तिथि से लागू करने के साथ-साथ इन पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी दरों का इन्द्राज / अपडेशन वर्ष 2023-24 की वर्तमान बीएसआर सॉफ्टवेयर में नहीं किया जावेगा। उक्त पुनरीक्षित दरों का इन्द्राज माह अप्रैल में वर्ष 2024-25 की बीएसआर में अपलोड किया जावेगा।
  • तकमीनों में भुगतान: पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी दर एवं वर्ष 2023-24 बीएसआर सॉफ्टवेयर में दर्ज / इन्द्राज न्यूनतम मजदूरी दर के अंतर राशि का भुगतान कार्य के तकमीने में पृथक से सम्मिलित करते हुए संबंधित कार्यकारी संस्था द्वारा उक्तनुसार अकुशल व अर्द्धकुशल (मेट) श्रमिक को किया जावे। पत्र जारी करने के दिनांक के बाद जारी समस्त तकमीनों में श्रम दर की अंतर राशि का प्रावधान कर ही तकमीनों में प्रस्तुत किए जावें।
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