विशेष ग्राम सभा (29 जून 2026) दिशा-निर्देश
1. मुख्य उद्देश्य
29 जून 2026 को आयोजित होने वाली विशेष ग्राम सभा में Awaas+ 2024 सर्वेक्षण के आधार पर तैयार 'ड्राफ्ट परमानेंट वेट लिस्ट (PWL)' का अनुमोदन किया जाना है
। अनुमोदित अंतिम वरीयता सूची 10 जुलाई 2026 तक 'आवास सॉफ्ट' (AwaasSoft) पर अपलोड की जानी है
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2. ग्राम सभा से पूर्व की अनिवार्य तैयारियाँ
25 जून 2026 तक AwaasSoft से ग्राम पंचायतवार सूची डाउनलोड कर उसे पंचायत कार्यालय, सरकारी कार्यालय या सार्वजनिक स्थलों के नोटिस बोर्ड पर आमजन के अवलोकन हेतु चस्पा करना अनिवार्य है
। प्रस्तावित ग्राम सभा से पूर्व इस ड्राफ्ट सूची की एक प्रति माननीय सांसद, विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को प्रेषित की जानी चाहिए
। आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सोशल मीडिया, प्रेस नोट और अन्य माध्यमों से बैठक का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए
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3. पात्रता एवं अपात्रता (10 बहिष्करण मापदंड)
पात्रता: परिवार पूर्णतः आवासहीन होना चाहिए या उनके पास 0, 1 या 2 कमरे वाला कच्चा घर (कच्ची दीवार व कच्ची छत) होना चाहिए
। अपात्रता: भारत सरकार द्वारा निर्धारित 10 मापदंडों में से किसी एक को भी पूरा करने वाले परिवार को सूची में शामिल नहीं किया जाएगा
। इनमें शामिल हैं: तिपहिया या चौपहिया वाहन (या मैकेनाइज्ड कृषि उपकरण) होना
। 50,000 रुपये या उससे अधिक की सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) होना
। परिवार के किसी सदस्य का सरकारी कर्मचारी होना
। सरकार के साथ पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम होना
। परिवार के किसी सदस्य की आय 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक होना
। आयकर या व्यावसायिक कर का भुगतान करना
। 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि, अथवा 5 एकड़ या उससे अधिक असिंचित भूमि होना
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4. आपत्तियों एवं अपीलों का निस्तारण
यदि ग्राम सभा किसी ऐसे व्यक्ति को अपात्र मानती है जिसका नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल है, तो कार्यवाही विवरण (Proceeding) में अपात्रता के कारणों का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए
। यदि कोई प्रार्थी, जिसका नाम सूची में नहीं है, पात्रता का दावा करता है, तो ग्राम सभा उनके दस्तावेजों का परीक्षण करेगी
। इसके उपरांत ग्राम सभा की सिफारिश ज़िला अपीलेट कमेटी (ज़िला कलेक्टर) के समक्ष विचारार्थ भेजी जाएगी । ग्राम सभा के निर्णय से असहमति होने की स्थिति में, संबंधित परिवार 7 दिवस की अवधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र (प्रपत्र-अ या प्रपत्र-ब) में ज़िला कलेक्टर के समक्ष अपनी अपील प्रस्तुत कर सकता है
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