राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं (जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत) में प्रशासक (Administrator) एवं कार्यवाहक अध्यक्ष/प्रमुख/प्रधान के रूप में कार्य करने वाले व्यक्तियों व अधिकारियों के लिए मानदेय एवं विशेष वेतन भुगतान के संबंध में महत्वपूर्ण प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति आदेश जारी किया गया है।
राजस्थान पंचायती राज: प्रशासक एवं कार्यवाहक अध्यक्ष/प्रमुख/प्रधान को मानदेय एवं विशेष वेतन भुगतान की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति आदेश
राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं (जिला परिषद, पंचायत समि...