Document Description
राजस्थान जन आधार प्राधिकरण परिपत्र-9
राजस्थान सरकार के योजना विभाग (राजस्थान जन आधार प्राधिकरण) द्वारा दिनांक 09.07.2025 का परिपत्र (क्रमांक: एफ17(8)4/ डीएस/रा.ज.आ.यो./परिपत्र/2019/1730) जारी किया गया है। यह परिपत्र जन आधार योजनान्तर्गत नामांकन एवं अद्यतन के सत्यापन की प्रक्रिया से संबंधित है।
मुख्य बिंदु:
- ग्रामीण क्षेत्र (ब्लॉक स्तर): प्रथम सत्यापन ग्राम विकास अधिकारी द्वारा किया जाएगा। इसके उपरांत, आंशिक संशोधन करते हुए द्वितीय स्तरीय सत्यापन हेतु ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी को अधिकृत किया गया है।
- शहरी क्षेत्र (नगर निकाय): प्रथम सत्यापन नगरीय निकाय के आयुक्त/उपायुक्त/अधिशाषी अधिकारी द्वारा तथा द्वितीय सत्यापन उपखण्ड अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
- कार्यव्यवस्था: प्रथम सत्यापन के उपरांत प्रकरण निर्धारित समयावधि में द्वितीय स्तरीय सत्यापन हेतु संबंधित अधिकारी को ऑनलाइन अग्रषित किया जायेगा।
यह आदेश मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, सुधांशु पंत द्वारा जारी किए गए हैं।
