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Election Update2026 · 03 Oct 2026

ग्राम पंचायत चुनाव 2026: नामांकन, मतदान से लेकर प्रमुख चुनाव तक की पूरी जानकारी

1. ग्राम पंचायतों की संरचना एवं तुलनात्मक आंकड़ेगत आम चुनाव (वर्ष 2020-21) के मुकाबले वर्तमान परिसीमन (वर्ष 2025-26) के बाद ग्राम पंचायतों की स्थिति: विवरणगत चुनाव (2020-21)वर्तमान परिसीमन (2026)वृद्धि (%)कुल ग्राम पंचायतें11,320…

1. ग्राम पंचायतों की संरचना एवं तुलनात्मक आंकड़े

गत आम चुनाव (वर्ष 2020-21) के मुकाबले वर्तमान परिसीमन (वर्ष 2025-26) के बाद ग्राम पंचायतों की स्थिति:

विवरणगत चुनाव (2020-21)वर्तमान परिसीमन (2026)वृद्धि (%)
कुल ग्राम पंचायतें

11,320

14,403

27.23%

ग्राम पंचायत वार्डों की संख्या

1,09,228

1,30,589

19.55%

कुल मतदान केंद्र—

45,384

—
  • सर्वाधिक मतदाताओं वाली ग्राम पंचायत: निमाज (पंचायत समिति जैतारण, जिला ब्यावर) — 16,641 मतदाता

  • न्यूनतम मतदाताओं वाली ग्राम पंचायत: बीसलपुर (पंचायत समिति देवली, जिला टोंक) — 295 मतदाता

2. पंच एवं सरपंच पद हेतु नामांकन प्रक्रिया (एकदिवसीय समय-सारणी)

पंच एवं सरपंच पद के लिए नामांकन, संवीक्षा, नाम वापसी तथा चुनाव चिन्ह आवंटन का कार्य निर्धारित तिथि को एक ही दिन में संपन्न होता है:

चरणलोकसूचना जारी करने की तिथिनामांकन की तिथिनामांकन का समयसंवीक्षा (Scrutiny) का समयनाम वापसी का समयचुनाव चिन्ह आवंटन व सूची
प्रथम चरण

08.10.2026 (गुरुवार)

24.10.2026 (शनिवार)

प्रातः 08:00 से पूर्वाह्न 11:00 बजे तक

पूर्वाह्न 11:30 बजे से

अपराह्न 02:00 बजे तक

अपराह्न 02:00 बजे के तुरंत पश्चात्

द्वितीय चरण

13.10.2026 (मंगलवार)

30.10.2026 (शुक्रवार)

प्रातः 08:00 से पूर्वाह्न 11:00 बजे तक

पूर्वाह्न 11:30 बजे से

अपराह्न 02:00 बजे तक

अपराह्न 02:00 बजे के तुरंत पश्चात्

तृतीय चरण

19.10.2026 (सोमवार)

05.11.2026 (गुरुवार)

प्रातः 08:00 से पूर्वाह्न 11:00 बजे तक

पूर्वाह्न 11:30 बजे से

अपराह्न 02:00 बजे तक

अपराह्न 02:00 बजे के तुरंत पश्चात्

चतुर्थ चरण

31.10.2026 (शनिवार)

15.11.2026 (रविवार)

प्रातः 08:00 से पूर्वाह्न 11:00 बजे तक

पूर्वाह्न 11:30 बजे से

अपराह्न 02:00 बजे तक

अपराह्न 02:00 बजे के तुरंत पश्चात्

3. मतदान, मतगणना एवं उपसरपंच चुनाव की समय-सारणी

  • मतदान की पद्धति: ग्राम पंचायत के सरपंच एवं वार्ड पंच का निर्वाचन पारंपरिक मतपेटी (बैलेट पेपर) के माध्यम से कराया जाएगा।

  • मतदान समय: प्रातः 07:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक।

  • मतगणना स्थान: मतदान समाप्ति के तुरंत पश्चात् ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ही मतगणना होगी।

चुनावी चरणमतदान दलों का प्रस्थानमतदान की तिथि (पंच/सरपंच)मतगणना की तिथि (पंच/सरपंच)उपसरपंच के चुनाव की तिथि
प्रथम चरण

22.10.2026 (गुरुवार)

25.10.2026 (रविवार)

25.10.2026 (मतदान समाप्ति के तुरंत बाद)

26.10.2026 (सोमवार)

द्वितीय चरण

28.10.2026 (बुधवार)

31.10.2026 (शनिवार)

31.10.2026 (मतदान समाप्ति के तुरंत बाद)

01.11.2026 (रविवार)

तृतीय चरण

03.11.2026 (मंगलवार)

06.11.2026 (शुक्रवार)

06.11.2026 (मतदान समाप्ति के तुरंत बाद)

07.11.2026 (शनिवार)

चतुर्थ चरण

13.11.2026 (शुक्रवार)

16.11.2026 (सोमवार)

16.11.2026 (मतदान समाप्ति के तुरंत बाद)

17.11.2026 (मंगलवार)

4. चरणवार ग्राम पंचायतों का विवरण

राज्य की कुल 14,403 ग्राम पंचायतों में मतदान चार चरणों में इस प्रकार संपन्न होगा:

  • प्रथम चरण: 3,672 ग्राम पंचायतें (10,857 मतदान केंद्र)

  • द्वितीय चरण: 3,626 ग्राम पंचायतें (11,763 मतदान केंद्र)

  • तृतीय चरण: 3,605 ग्राम पंचायतें (11,566 मतदान केंद्र)

  • चतुर्थ चरण: 3,500 ग्राम पंचायतें (11,198 मतदान केंद्र)

5. चुनावी नियम, व्यय सीमा एवं विशेष प्रावधान

  • अधिकतम चुनाव खर्च सीमा: सरपंच पद के प्रत्याशी के लिए अधिकतम चुनावी खर्च सीमा ₹1,00,000/- तय की गई है। (चुनाव परिणाम घोषित होने के 15 दिनों के भीतर खर्च का विवरण संबंधित अधिकारी को देना अनिवार्य है)।

  • नामांकन के समय सीमाएं:

    • रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में प्रत्याशी सहित अधिकतम 5 व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे।

    • कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में सरपंच प्रत्याशी के लिए अधिकतम 1 वाहन लाने की अनुमति होगी।

    • नामांकन के दौरान किसी भी प्रकार की रैली निकालने की अनुमति नहीं होगी।

  • जुलूस पर प्रतिबंध: निर्वाचित होने के पश्चात् किसी भी सरपंच, उपसरपंच या पंच द्वारा विजय जुलूस निकालने पर पूर्ण रोक रहेगी।

  • संतान संबंधी बाध्यता समाप्त: राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम की धारा 19 में संशोधन के बाद अब दो से अधिक संतान होने पर चुनाव लड़ने पर लगी पाबंदी समाप्त कर दी गई है।

  • लाउडस्पीकर का प्रयोग: सक्षम अधिकारी की अनुमति आवश्यक होगी तथा रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक लाउडस्पीकर का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।