ग्राम पंचायत चुनाव 2026: नामांकन, मतदान से लेकर प्रमुख चुनाव तक की पूरी जानकारी
1. ग्राम पंचायतों की संरचना एवं तुलनात्मक आंकड़ेगत आम चुनाव (वर्ष 2020-21) के मुकाबले वर्तमान परिसीमन (वर्ष 2025-26) के बाद ग्राम पंचायतों की स्थिति: विवरणगत चुनाव (2020-21)वर्तमान परिसीमन (2026)वृद्धि (%)कुल ग्राम पंचायतें11,320…
1. ग्राम पंचायतों की संरचना एवं तुलनात्मक आंकड़े
गत आम चुनाव (वर्ष 2020-21) के मुकाबले वर्तमान परिसीमन (वर्ष 2025-26) के बाद ग्राम पंचायतों की स्थिति:
| विवरण | गत चुनाव (2020-21) | वर्तमान परिसीमन (2026) | वृद्धि (%) |
| कुल ग्राम पंचायतें | 11,320 | 14,403
| 27.23% |
| ग्राम पंचायत वार्डों की संख्या | 1,09,228 | 1,30,589
| 19.55% |
| कुल मतदान केंद्र | — | 45,384
| — |
सर्वाधिक मतदाताओं वाली ग्राम पंचायत: निमाज (पंचायत समिति जैतारण, जिला ब्यावर) — 16,641 मतदाता
न्यूनतम मतदाताओं वाली ग्राम पंचायत: बीसलपुर (पंचायत समिति देवली, जिला टोंक) — 295 मतदाता
2. पंच एवं सरपंच पद हेतु नामांकन प्रक्रिया (एकदिवसीय समय-सारणी)
पंच एवं सरपंच पद के लिए नामांकन, संवीक्षा, नाम वापसी तथा चुनाव चिन्ह आवंटन का कार्य निर्धारित तिथि को एक ही दिन में संपन्न होता है:
| चरण | लोकसूचना जारी करने की तिथि | नामांकन की तिथि | नामांकन का समय | संवीक्षा (Scrutiny) का समय | नाम वापसी का समय | चुनाव चिन्ह आवंटन व सूची |
| प्रथम चरण | 08.10.2026 (गुरुवार) | 24.10.2026 (शनिवार)
| प्रातः 08:00 से पूर्वाह्न 11:00 बजे तक | पूर्वाह्न 11:30 बजे से | अपराह्न 02:00 बजे तक | अपराह्न 02:00 बजे के तुरंत पश्चात् |
| द्वितीय चरण | 13.10.2026 (मंगलवार) | 30.10.2026 (शुक्रवार)
| प्रातः 08:00 से पूर्वाह्न 11:00 बजे तक | पूर्वाह्न 11:30 बजे से | अपराह्न 02:00 बजे तक | अपराह्न 02:00 बजे के तुरंत पश्चात् |
| तृतीय चरण | 19.10.2026 (सोमवार) | 05.11.2026 (गुरुवार)
| प्रातः 08:00 से पूर्वाह्न 11:00 बजे तक | पूर्वाह्न 11:30 बजे से | अपराह्न 02:00 बजे तक | अपराह्न 02:00 बजे के तुरंत पश्चात् |
| चतुर्थ चरण | 31.10.2026 (शनिवार) | 15.11.2026 (रविवार)
| प्रातः 08:00 से पूर्वाह्न 11:00 बजे तक | पूर्वाह्न 11:30 बजे से | अपराह्न 02:00 बजे तक | अपराह्न 02:00 बजे के तुरंत पश्चात् |
3. मतदान, मतगणना एवं उपसरपंच चुनाव की समय-सारणी
मतदान की पद्धति: ग्राम पंचायत के सरपंच एवं वार्ड पंच का निर्वाचन पारंपरिक मतपेटी (बैलेट पेपर) के माध्यम से कराया जाएगा।
मतदान समय: प्रातः 07:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक।
मतगणना स्थान: मतदान समाप्ति के तुरंत पश्चात् ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ही मतगणना होगी।
| चुनावी चरण | मतदान दलों का प्रस्थान | मतदान की तिथि (पंच/सरपंच) | मतगणना की तिथि (पंच/सरपंच) | उपसरपंच के चुनाव की तिथि |
| प्रथम चरण | 22.10.2026 (गुरुवार) | 25.10.2026 (रविवार)
| 25.10.2026 (मतदान समाप्ति के तुरंत बाद) | 26.10.2026 (सोमवार)
|
| द्वितीय चरण | 28.10.2026 (बुधवार) | 31.10.2026 (शनिवार)
| 31.10.2026 (मतदान समाप्ति के तुरंत बाद) | 01.11.2026 (रविवार)
|
| तृतीय चरण | 03.11.2026 (मंगलवार) | 06.11.2026 (शुक्रवार)
| 06.11.2026 (मतदान समाप्ति के तुरंत बाद) | 07.11.2026 (शनिवार)
|
| चतुर्थ चरण | 13.11.2026 (शुक्रवार) | 16.11.2026 (सोमवार)
| 16.11.2026 (मतदान समाप्ति के तुरंत बाद) | 17.11.2026 (मंगलवार)
|
4. चरणवार ग्राम पंचायतों का विवरण
राज्य की कुल 14,403 ग्राम पंचायतों में मतदान चार चरणों में इस प्रकार संपन्न होगा:
प्रथम चरण: 3,672 ग्राम पंचायतें (10,857 मतदान केंद्र)
द्वितीय चरण: 3,626 ग्राम पंचायतें (11,763 मतदान केंद्र)
तृतीय चरण: 3,605 ग्राम पंचायतें (11,566 मतदान केंद्र)
चतुर्थ चरण: 3,500 ग्राम पंचायतें (11,198 मतदान केंद्र)
5. चुनावी नियम, व्यय सीमा एवं विशेष प्रावधान
अधिकतम चुनाव खर्च सीमा: सरपंच पद के प्रत्याशी के लिए अधिकतम चुनावी खर्च सीमा ₹1,00,000/- तय की गई है। (चुनाव परिणाम घोषित होने के 15 दिनों के भीतर खर्च का विवरण संबंधित अधिकारी को देना अनिवार्य है)।
नामांकन के समय सीमाएं:
रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में प्रत्याशी सहित अधिकतम 5 व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे।
कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में सरपंच प्रत्याशी के लिए अधिकतम 1 वाहन लाने की अनुमति होगी।
नामांकन के दौरान किसी भी प्रकार की रैली निकालने की अनुमति नहीं होगी।
जुलूस पर प्रतिबंध: निर्वाचित होने के पश्चात् किसी भी सरपंच, उपसरपंच या पंच द्वारा विजय जुलूस निकालने पर पूर्ण रोक रहेगी।
संतान संबंधी बाध्यता समाप्त: राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम की धारा 19 में संशोधन के बाद अब दो से अधिक संतान होने पर चुनाव लड़ने पर लगी पाबंदी समाप्त कर दी गई है।
लाउडस्पीकर का प्रयोग: सक्षम अधिकारी की अनुमति आवश्यक होगी तथा रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक लाउडस्पीकर का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।