राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान - चुनाव दिशा-निर्देश 2026
राज ई पंचायत पोस्ट के अंतर्गत पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव, 2026 में पंच एवं सरपंच पद के चुनाव मतपेटी के माध्यम से संपन्न कराने के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। यह आदेश क्रमांक एफ 7(1)(3)/पंचा/रानिआ/14-15/9809 दिनांक 02.10.2026 के तहत समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर), राजस्थान को प्रेषित किया गया है।
मुख्य बिंदु एवं प्रक्रिया
- नामांकन प्रक्रिया: राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 के प्रावधानों के तहत पंच एवं सरपंच पद की निर्वाचन प्रक्रिया पंचायत मुख्यालय पर पंचायत भवन अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्धारित स्थान पर संपन्न होगी।
- प्रारूप-5 और प्रतीक आवंटन: आयोग के आदेश क्रमांक 4191 दिनांक 17.10.2025 के अनुसार चुनाव प्रतीकों का आवंटन किया जाएगा। प्रारूप-5 में अभ्यर्थियों की सूची हिन्दी वर्णमाला के अनुसार तैयार की जाएगी।
- मतपत्र का प्रारूप और स्लिप व्यवस्था: सरपंच पद के मतपत्र में एक स्तम्भ में 10-10-10 चुनाव चिन्ह की मतपत्र स्लिप होगी। क्रम संख्या 1 से 10 तक मुख्य मतपत्र पर, 11 से 20 तक प्रथम अतिरिक्त स्लिप पर, 21 से 30 तक द्वितीय अतिरिक्त स्लिप पर और 31 से 40 तक तृतीय अतिरिक्त स्लिप पर अंकित होंगे। इसी प्रकार पंच पद के मतपत्र के लिए गुलाबी रंग का मतपत्र एवं पैकेजिंग पेपर उपयोग होगा।
- मतपत्रों की संख्या और मुद्रण: जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा कुल मतदाताओं की संख्या का आकलन करते हुए सरपंच पद हेतु 20 प्रतिशत प्रथम अतिरिक्त स्लिप, 5 प्रतिशत द्वितीय अतिरिक्त स्लिप और 1 प्रतिशत तृतीय अतिरिक्त स्लिप मुद्रित कराई जानी है। पंच पद के चुनाव हेतु 5 प्रतिशत प्रथम अतिरिक्त, 2 प्रतिशत द्वितीय अतिरिक्त और 1 प्रतिशत तृतीय अतिरिक्त स्लिप मुद्रित कराई जाएगी।
- NOTA (इनमें से कोई नहीं) का विकल्प: चुनावों में नोटा का विकल्प भी उपलब्ध है। नोटा का प्रतीक स्टीकर आयोग स्तर से मुद्रित करवाकर अंतिम अभ्यर्थी के बाद अगले स्थान पर चिपकाया जाएगा।
- मतगणना: पंच एवं सरपंच पद का मतदान संपन्न होने के पश्चात् राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 1323 दिनांक 03.02.2026 के निर्देशानुसार मतगणना कर उसी दिन परिणाम घोषित किया जाएगा।