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भूमि आवंटन के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश
राजस्थान सरकार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज) द्वारा 33 केवी जी.एस.एस. बागावास अहिरान हेतु भूमि आवंटन के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं।
मुख्य बिंदु:
- क्रमांक: एफ.139(49)जीएसएस/जयपुर/विधि/पंरा/21/967
- दिनांक: 02/12/2021
- प्रासंगिक संदर्भ: आपका पत्रंक 1732 दिनांक 04.10.2021
- राजस्थान पंचायती राज विभाग 1996 के नियम 162(2) के प्रावधानों के अनुसार सरकारी संस्थाओं को ही निःशुल्क भूमि आवंटन किये जाने का प्रावधान है।
- विद्युत वितरण निगम लिमिटेड इस श्रेणी में नहीं आता है।
- यदि इस निगम को जी.एस.एस. हेतु पंचायत की उक्त आबादी भूमि की आवश्यकता है, तो वांछित भूमि संबंधित ग्राम पंचायत से नियमानुसार क्रय कर सकता है।
- यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।
