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आबादी भूमि विक्रय एवं आवंटन के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग), राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 13/08/2020 को आदेश क्रमांक एफ.4(3)निर्देश/विधि/पंश/2020/3955 जारी किया गया है। यह आदेश समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद को संबोधित है।
दस्तावेज का मुख्य उद्देश्य
इस पत्र का मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायत की आबादी भूमि के विक्रय एवं आवंटन के लिए राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के अध्याय 9 में नियम 140-166 के तहत राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया को स्पष्ट करना और जिला परिषद स्तर पर नियमों की पालना सुनिश्चित करना है।
मुख्य बिंदु और निर्देश
- प्रक्रिया का पालन: आबादी भूमि के विक्रय एवं आवंटन से संबंधित समस्त प्रकरण ग्राम पंचायत/पंचायत समितियों द्वारा संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद के माध्यम से ही राज्य सरकार के अनुमोदनार्थ प्रेषित किए जाएं। सीधे भेजे जाने पर विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
- जिला परिषद स्तर पर परीक्षण: मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रकरणों का अपने स्तर पर परीक्षण किया जाए। नियमों के विपरीत प्रकरणों को जिला परिषद स्तर पर ही खारिज कर संबंधित ग्राम पंचायत को लौटाया जाए। विभाग को भेजने से पूर्व उचित औचित्यपूर्ण अभिषांशा दी जाए।
- अनावश्यक प्रकरणों को न भेजना: जिन प्रकरणों में राज्य सरकार के अनुमोदन या अनुमति की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, ऐसे प्रकरण विभाग को प्रेषित न किए जाएं।
- निशुल्क आवंटन संबंधी छूट: विभागीय अधिसूचना दिनांक 06.04.2017 के तहत नियम-162(2) के अंतर्गत सरकारी कार्यालय के भवन हेतु आबादी भूमि निःशुल्क आवंटित किए जाने की निर्धारित सीमा के अनुसार ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद को अधिकृत किया जा चुका है, अतः ऐसे प्रकरण विभाग को प्रेषित न किए जाएं।
