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राजस्थान पंचायती राज विभाग - पदोन्नति आदेश
राजस्थान सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा नियम 2007 के नियम 26 के अंतर्गत गठित विभागीय समिति की संफ़ारिश पर, राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 1998 के अतिरिक्त विकास अधिकारियों को राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा की कनिष्ठ वेतन शृंखला (विकास अधिकारी) (पे मैट्रिक्स लेवल-14) में वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर वर्षवार रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नत किया गया है।
मुख्य बिंदु:
- विभाग: पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार।
- पद का नाम: विकास अधिकारी (कनिष्ठ वेतन शृंखला, पे मैट्रिक्स लेवल-14)।
- नियम संदर्भ: राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा नियम 2007 के नियम 26 एवं राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 1998।
- आदेश विवरण: आदेश के तहत विभिन्न वर्षवार (जैसे 2023-24, 2024-25 और 2025-26) रिक्तियों के विरुद्ध अधिकारियों को पदोन्नत किया गया है। कुछ अधिकारियों के प्रकरण सीलबंद लिफ़ाफ़े में रखे गए हैं तथा कुछ के सेवा अभिलेख पूर्ण न होने के कारण प्रकरण सिर्फ़ डिफ़र किए गए हैं।
- कार्यग्रहण निर्देश: पदोन्नत अधिकारी पदोन्नति पर कार्यग्रहण कर अपनी पालन रिपोर्ट भिजवाते हुए वर्तमान पद पर यथावत कार्य करते रहेंगे तथा इन्हें रिक्ति की दिनांक से काल्पनिक एवं पदोन्नति पर कार्यग्रहण करने की दिनांक से वास्तविक लाभ देय होगा।
यह आदेश शासन सचिव एवं आयुक्त डॉ. जोगा राम के हस्ताक्षर से राजकाज (RajKaj Ref No.: 23866584) के माध्यम से जारी किया गया है।
