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पंचायत प्रसार अधिकारियों हेतु पंचायत क्लस्टर/सर्किल का गठन एवं संशोधित जॉब चार्ट के संबंध में परिपत्र

परिचय एवं उद्देश्यग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग), राजस्थान सरकार द्वारा क्रमांक एफ.28()परावि/प्रशा.2/पंचा.प्र.अ./जॉब चार्ट/2017/4313 दिनांक 16.11.2017 को पंचायत प्रसार अधिकारियों को पंचायत क्लस्टर/सर्किल बनाकर स्थापित करने और तदनुसार संशोधित जॉब चार्ट जारी करने के संबंध में परिपत्र जारी किया गया है।पंचायत प्रसार अधिकारियों के स्वीकृ…

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abdo 16 Nov 2017 PDF 397 Downloads
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परिचय एवं उद्देश्य

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग), राजस्थान सरकार द्वारा क्रमांक एफ.28()परावि/प्रशा.2/पंचा.प्र.अ./जॉब चार्ट/2017/4313 दिनांक 16.11.2017 को पंचायत प्रसार अधिकारियों को पंचायत क्लस्टर/सर्किल बनाकर स्थापित करने और तदनुसार संशोधित जॉब चार्ट जारी करने के संबंध में परिपत्र जारी किया गया है।

पंचायत प्रसार अधिकारियों के स्वीकृत पदों का विवरण

  • संभागीय आयुक्त कार्यालय: 7 पद (प्रत्येक कार्यालय में 1)
  • जिला कलेक्टर्रेट: 66 पद (प्रत्येक कार्यालय में 2)
  • जिला परिषद: 198 पद (प्रत्येक कार्यालय में 6)
  • पंचायत समिति: 2105 पद (प्रत्येक 4.7 ग्राम पंचायत पर 1)
  • कुल स्वीकृत पद: 2376

पंचायत प्रसार सर्किल / क्लस्टर का स्वरूप व संचालन

प्रत्येक पंचायत समिति में पंचायत प्रसार अधिकारी के स्वीकृत पदों की सीमा तक ग्राम पंचायत क्लस्टर का गठन किया जाएगा। ये क्लस्टर भौगोलिक निकटता (Contiguity) को ध्यान में रखकर बनाए जाएंगे और स्थायी होंगे। क्लस्टर गठन हेतु सभी प्रस्ताव मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नेतृत्व में दिनांक 30.11.2017 तक तैयार किए जाकर 25.12.2017 तक पंचायती राज मुख्यालय को भिजवाना सुनिश्चित किया जाना है।

पंचायत प्रसार अधिकारियों के मुख्य कार्य एवं दायित्व (पंचायत समिति स्तर पर)

  1. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समस्त विकास योजनाओं के प्रभावी पर्यवेक्षण एवं क्रियान्वयन में सहयोग करना।
  2. क्लस्टर की सभी ग्राम पंचायतियों का त्रैमासिक निरीक्षण करना।
  3. माह में न्यूनतम 7 व अधिकतम 10 कार्यदिवसों पर फील्ड में भ्रमण करना।
  4. ग्राम पंचायतों के कार्मिकों/जनप्रतिनिधियों से सतत संपर्क रख मार्गदर्शन प्रदान करना तथा लंबित कार्यों का निस्तारण करवाना।
  5. नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को नियमों/प्रावधानों से अवगत कराना व प्रशिक्षण प्रदान करना।
  6. विभिन्न संक्रमणों का पर्यवेक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण करना।

जिला परिषद पर कार्यरत पंचायत प्रसार अधिकारियों के कार्य

  • मुख्य कार्यकारी अधिकारी / अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रदत्त सभी कार्यों/दिशा निर्देशों की पालना करना।
  • आवंटित प्राथमिक जाँचों का सम्पादन करना।
  • पंचायत शाखा में आवंटित समस्त कार्य करना।
  • विकास योजनाओं के प्रभारी/सहायक प्रभारी के रूप में दायित्वों का निर्वहन करना।
abdo Order Karmik/Sarpanch Assistant BDO

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