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अवधिपार पट्टा विलेखों का पुनर्विधिमान्यकरण
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज), राजस्थान सरकार द्वारा अवधिपार पट्टा विलेखों के पुनर्विधिमान्यकरण के संबंध में आदेश जारी किया गया है।
मुख्य बिंदु:
- नया नियम: राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 167 में उप-नियम 167(क) जोड़कर ग्राम पंचायतों द्वारा जारी विक्रय विलेख, पट्टा या पट्टा विलेख के पुनर्विधिमान्यकरण का प्रावधान किया गया है।
- शुल्क निर्धारण: विभागीय अधिसूचना दिनांक 02.01.2018 के अनुसार शुल्क का निर्धारण किया गया है। नियम 157, 158, 159 एवं 162 के अधीन जारी पट्टों के पुनर्विधिमान्यकरण हेतु 100/- रुपये तथा अन्य नियमों के अधीन जारी विक्रय विलेख या पट्टा विलेख हेतु मूल विक्रय विलेख या पट्टा विलेख द्वारा दी गई भूमि की वर्तमान डीएलसी (DLC) दर की राशि का एक प्रतिशत देय होगा।
- आवेदन प्रक्रिया: कोई भी व्यक्ति जो अपने पट्टा विलेख का पुनर्विधिमान्यकरण कराना चाहता है, वह मूल विक्रय विलेख/पट्टा और निर्धारित फीस के साथ पंचायत में आवेदन कर सकेगा।
