Document Description
राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग)
आज्ञांक/संख्या: एफ.15(36)पुनर्गठन/विधि/पंचा/2024/858
दिनांक: 28-12-2025
यह अधिसूचना ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई है। इसके माध्यम से बाड़मेर जिले की ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों के पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन के संबंध में दिनांक 21.11.2025 को राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 6(ग) में प्रकाशित अधिसूचनाओं में लिपकीय त्रुटियों के कारण हुए गलत प्रकाशन को सुधारने हेतु शुद्धि पत्र जारी किया गया है।
मुख्य बिंदु:
- विभागीय अधिसूचना संख्या एफ.15(39)पंचा/विधि/पंचायत समिति गठन/2025/814 दिनांक 20.11.2025 एवं अन्य संबंधित अधिसूचनाओं में संशोधन किया गया है।
- प्राप्त अभ्यावेदनों के निस्तारण के पश्चात, राजपत्र में प्रकाशित विवरण में कॉलम 6 के स्थान पर कॉलम 7 में अंकित विवरण को सही माना जाएगा।
- ग्राम पंचायतों हेतु बाड़मेर, धनाऊ, धोरीमन्ना, गडरारोड, गुड़ामालानी, सेड़वा, फागलिया, चौहटन, आड़ेल, शिव, रामसर, विशायला, डूंगरो का तला आदि पंचायत समितियों के अंतर्गत आने वाले गांवों और ढाणियों के नामों में संशोधन, विलोपन या शुद्धि की गई है।
- पंचायत समितियों हेतु भी संबंधित विवरणों को संशोधित किया गया है।
यह आदेश राज्यपाल की आज्ञा से डॉ. जोगा राम, शासन सचिव द्वारा जारी किया गया है।
