Document Description
अधिसूचना विवरण
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग), राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ.15(36)पुनर्गठन/विधि/पंव/2024/864 दिनांक 28-12-2025 के माध्यम से जिला बूंदी की ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों के पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन के संबंध में पूर्व में प्रकाशित अधिसूचनाओं में लिपिकीय त्रुटियों के सुधार हेतु शुद्धि पत्र जारी किया गया है।
मुख्य बिंदु
यह शुद्धि पत्र निम्नलिखित विभागीय अधिसूचनाओं में संशोधन के लिए है:
- अधिसूचना क्रमांक एफ.15(39)पंव/विधि/पंचायत समिति गठन/2025/818 दिनांक 20.11.2025
- अधिसूचना क्रमांक एफ.15(39)पंव/विधि/पंचायत समिति गठन/2025/819 दिनांक 21.11.2025
- राजस्थान राजपत्र विशेष अंक भाग 6(ग) दिनांक 21.11.2025 एवं 24.11.2025 में प्रकाशित विवरण
प्राप्त अभ्यावेदनों के निस्तारण और लिपिकीय त्रुटियों के कारण ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों (जैसे बूंदी, हिण्डोली, केशोरायपाटन, नैनवां, तालेड़ा, खटकड़ और लाखेरी) से संबंधित विवरणों में संशोधन किया गया है, जिसके तहत कॉलम संख्या 6 के स्थान पर कॉलम संख्या 7 के विवरण को सही पढ़ा जाए।
