Document Description
ब्यावर जिले में पंचायत समितियों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन
राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग) द्वारा ब्यावर जिले की पंचायत समितियों के पुनर्गठन, पुनर्सीमांकन और नवसृजन से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह अधिसूचना क्रमांक एफ.15(39)पंरा/विधि/पंचायत समिति गठन/2025/ 815 दिनांक 21-11-2025 को जारी की गई है।
मुख्य बिंदु:
- अधिनियम के प्रावधान: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा-98 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कार्रवाई की गई है।
- जिला कलेक्टर की भूमिका: जिला कलेक्टरों द्वारा प्रस्ताव तैयार करने, सार्वजनिक अवलोकन के लिए प्रसारित करने, एक माह की अवधि में आपत्तियां आमंत्रित करने और उन पर सुनवाई करने की प्रक्रिया के पश्चात राज्य सरकार के अनुमोदन से यह पुनर्गठन किया गया है।
- पंचायत समितियों का कार्यकाल: अनुसूची के स्तंभ संख्या 4 में यथावर्णित पंचायत समितियों के चुनावों के पश्चात उस जिले की विद्यमान वे पंचायत समितियां जो अनुसूची के स्तंभ संख्या 2 में वर्णित हैं, उस तारीख से ही विद्यमान नहीं रहेंगी और कार्य करना बंद कर देंगी।
विस्तृत विवरण और ग्राम पंचायतों की सूची के लिए मूल अधिसूचना देखें।
