Document Description
चित्तौड़गढ़ जिले की पंचायत समितियों का पुनर्गठन
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग), राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा 98 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, चित्तौड़गढ़ जिले की पंचायत समितियों के पुनर्गठन, पुनर्रसीमांकन और नवसृजन से संबंधित अधिसूचना संख्या एफ.15(39)पंचा/विधि/पंचायत समिति गठन/2025/820 दिनांक नवंबर 21, 2025 जारी की गई है।
मुख्य बिंदु:
- अधिनियम व प्रावधान: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 98 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा जिला कलेक्टरों द्वारा तैयार प्रस्तावों एवं आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात यह पुनर्गठन किया गया है।
- प्रभावित पंचायत समितियाँ: इस अधिसूचना के तहत चित्तौड़गढ़ जिले की प्रमुख पंचायत समितियों (जैसे बेगूूँ, गंगरार, चित्तौड़गढ़, कपासन, और भदेसर आदि) के अंतर्गत शामिल ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन और पुनर्रसीमांकन की सूची जारी की गई है।
- कार्यकाल और चुनाव: अनुसूची में वर्णित नई पंचायत समितियों के चुनाव के पश्चात उस जिले की विद्यमान वे पंचायत समितियां जो अनुसूची में पूर्व में थीं, वे उस तारीख से विद्यमान नहीं रहेंगी और कार्य करना बंद कर देंगी जिससे नई पंचायत समितियों का कार्यकाल प्रारंभ होगा।
विस्तृत विवरण और ग्राम पंचायतों की सूची के लिए मूल राजपत्र अधिसूचना देखें।
