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ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग अधिसूचना
राजस्थान सरकार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग), जयपुर द्वारा दिनांक 21-11-2025 को चूरू जिले की पंचायत समितियों के पुनर्गठन, पुनर्रोमांकित और नवसृजन के संबंध में एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की गई है (क्रमांक: एफ.15(39)पंव्रा/विधि/पंचायत समिति गठन/2025/ 821)।
मुख्य बिंदु:
- अधिनियम का संदर्भ: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा-98 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा धारा-9, 10 एवं 101 में वर्णित शक्तियों के अंतर्गत यह पुनर्गठन किया गया है।
- कार्यान्वयन: जिला कलेक्टर द्वारा तैयार किए गए प्रस्तावों और आपत्तियों पर सुनवाई के पश्चात राज्य सरकार के अनुमोदन से चूरू जिले की पंचायत समितियों का पुनर्गठन/पुनर्रोमांकित/नवसृजन किया गया है।
- नया कार्यकाल: संबंधित अनुसूचियों में वर्णित नई पंचायत समितियों के चुनाव के पश्चात, उस जिले की विद्यमान पंचायत समितियां इस तारीख से कार्य करना बंद कर देंगी और नई पंचायत समितियों का कार्यकाल प्रारंभ होगा।
