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राजकीय आदेश: ग्राम पंचायतों द्वारा पट्टे जारी करने के संबंध में
राजस्थान सरकार, पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों द्वारा जारी पट्टों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। इस आदेश के अनुसार, किसी भी समुदाय, धार्मिक संस्थाओं या गैर सरकारी संस्थाओं को नियमविरुद्ध पट्टे जारी नहीं किए जा सकते हैं।
मुख्य बिंदु:
- नियमों का संदर्भ: राजस्थान पंचायत राज (सामान्य) नियम 1996 के नियम 162 एवं 167 के प्रावधानों के विपरीत सरंचनाओं और समुदायों को नि:शुल्क आबंटित कर दिए जाने पर शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका रहती है।
- नियम 162 और 167: नियम 162 के तहत केवल राजकीय संस्थाओं को ही 500 वर्ग गज तक भूमि नि:शुल्क दी जा सकती है। नियम 167 के तहत आवादी भूमि के विक्रय की प्रक्रिया का उल्लेख है। किसी भी समाज एवं गैर सरकारी संस्थाओं को नि:शुल्क भूमि दिए जाने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।
- निरस्तीकरण की कार्रवाई: यदि इस प्रकार किसी गैर सरकारी संस्था या समुदाय को पंचायत की आवादी भूमि आबंटित की जाती है, तो वह प्रारम्भतः शून्य मानी जाएगी। ऐसे पट्टों को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए।
- जुर्माना और विभागीय कार्रवाई: यदि नियमों के विरुद्ध पट्टे जारी किए जाते हैं, तो प्रचलित बाजार दर से दुगुनी कीमत मय ब्याज के वसूल करने के साथ विभागीय कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।
