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राजस्व एवं पंचायती राज विभाग निर्देश
राजस्थान सरकार, पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों द्वारा जारी पट्टों के संबंध में आदेश जारी किया गया है।
मुख्य बिंदु:
- नियम संदर्भ: ग्राम पंचायत द्वारा आबादी क्षेत्रों की भूमि के पट्टे राजस्थान पंचायत राज (सामान्य) नियम 1996 के नियम 162 एवं 167 के प्रावधानों के तहत ही दिए जा सकते हैं।
- निःशुल्क भूमि आवंटन: नियम 162 के तहत केवल राजकीय संस्थाओं को ही 500 वर्ग गज तक भूमि निःशुल्क दी जा सकती है। किसी भी समाज या गैर सरकारी संस्थाओं को निःशुल्क भूमि दिए जाने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।
- निरस्तीकरण कार्रवाई: यदि किसी गैर सरकारी संस्था या समुदाय को नियम विरुद्ध आबादी भूमि आवंटित की गई है, तो उसे तुरंत प्रभाव से निरस्त करने हेतु राज्य सरकार को मामला प्रेषित किया जाए।
- शासकीय आदेश संख्या: क्रमांक:- एफ-139(26)परावरि/विधि/पट्टा/सामान्य/02/3297, दिनांक 19-7-06।
