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-:: आदेश ::-राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य की ग्राम पंचायतों में पदस्थापित "ग्राम सेवक" के पदनाम को "ग्राम विकास अधिकारी" के पदनाम में परिवर्तित किया जाता है। ग्राम सेवक के पदनाम को ग्राम विकास अधिकारी के पदनाम से परिवर्तित किया जाना निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहेगा -ग्राम सेवक का पदनाम ग्राम विकास अधिकारी होने पर भी सरपंच पूर्ववत कार्यालयाध्यक्ष रहेगा तथा ग्राम पंचायत में कार्यरत कनिष्ठ लिपिक एवं ग्राम विकास अधिकारी दोनों वर्तमान व्यवस्था अनुसार सरपंच के प्रति उत्तरदायी होंगे। कनिष्ठ लिपिक एवं ग्राम विकास अधिकारी का रिपोर्टिंग चैनल समान रहेगा। उक्त स्थिति में कनिष्ठ लिपिक एवं ग्राम विकास अधिकारी में कार्य विभाजन एवं जॉब चार्ट वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ही रहेगा।ग्राम विकास अधिकारी का पदनाम होने पर अभी अथवा भविष्य में न तो कोई अतिरिक्त वित्तीय लाभ मांगा जायेगा तथा ना ही इस पद को राजपत्रित घोषित करने की मांग की जायेगी।ग्राम विकास अधिकारी का पदनाम घोषित होने की स्थिति…