Document Summary
राजस्थान राजपत्र (विशेषांक) / RAJASTHAN GAZETTE (Extraordinary)साधिकार प्रकाशित / Published by Authority चैत्र 09, सोमवार, शाके 1948 - मार्च 30, 2026 / Chaitra 09, Monday, Saka 1948 - March 30, 2026 भाग 4 (ग) उप-खण्ड (1) राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम। कार्मिक विभाग(क-ग्रुप-2) अधिसूचना जयपुर, मार्च 30, 2026 जी.एस.आर. 148 :- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1998 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम, 2026 है। (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. अनुसूची-II का संशोधन.-…