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ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त पदों के कार्यभार के संबंध में निर्देश
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग), राजस्थान सरकार द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ.37()पंवारा/प्रशा.2/मंत्रा/ग्रासेचार्ज/2018/1024 दिनांक 06/05/2022 के माध्यम से ग्राम विकास अधिकारी (ग्राम सेवक) के रिक्त पदों का कार्यभार दिए जाने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं।
मुख्य बिंदु:
- कार्यभार की सीमा: किसी भी ग्राम पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी का पद रिक्त होने पर उसकी समीपस्थ ग्राम पंचायत में नियुक्त ग्राम विकास अधिकारी को चार्ज दिलाया जाए, किंतु किसी भी अवस्था में ग्राम विकास अधिकारी के पास दो से अधिक ग्राम पंचायतों का कार्यभार नहीं दिया जाए।
- कनिष्ठ लिपक (LDC) को कार्यभार: जिले में रिक्त पदों का कार्यभार दिए जाने के पश्चात जिन ग्राम पंचायतों में पद रिक्त रहें, वहां ग्राम विकास अधिकारी का कार्यभार उसी पंचायत के कार्यरत कनिष्ठ लिपिक को दिया जाए। यह ध्यान रखा जाए कि किसी भी कनिष्ठ लिपिक के पास एक से अधिक ग्राम पंचायत का कार्यभार न हो।
- अन्य व्यवस्था: यदि किसी ग्राम पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी का पद रिक्त रहे अथवा ग्राम विकास अधिकारी और कनिष्ठ लिपिक दोनों ही पद रिक्त हों, तो राज्य हित को ध्यान में रखते हुए कार्यभार अन्य ग्राम विकास अधिकारी/कनिष्ठ लिपिक को दिए जाने हेतु संबंधित जिले के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद को अधिकृत किया गया है।
