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ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का आदेश
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (ग्रामीण विकास, अनुभाग-5), राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 22 दिसंबर 2015 को एक आदेश जारी किया गया है, जिसका क्रमांक एफ 4(10)पंरावि/पीपी/जीकेन/2014-15 है।
मुख्य बिंदु:
- आदेश का उद्देश्य: विभागीय परिपत्र दिनांक 18.08.2015 के द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 182 (क) के क्रम में ग्रामीण कार्य निर्देशिका -2015 (भाग-1) लागू की गई थी।
- क्रियान्वयन स्थगन: उक्त ग्रामीण कार्य निर्देशिका -2015 (भाग-1) के संबंध में प्राप्त सुझावों के निस्तारण कर संशोधित निर्देशिका तैयार होने तक इसके क्रियान्वयन को स्थगित किया गया है।
- वैकल्पिक व्यवस्था: इस दौरान विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पूर्व की भांति ग्रामीण कार्य निर्देशिका -2010 लागू रहेगी।
