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राजस्थान राज-पत्र अधिसूचना
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग), जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफ.4(7)संशो/नियम/विधि/पंरा/2017/02 (दिनांक 02 जनवरी, 2018) के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी।
राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 167-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये विक्रय विलेख, पट्टा या पट्टा विलेख का पुनर्वितिमान्यकरण किये जाने के आवेदन के साथ देय फीस निम्नानुसार निर्धारित की गई है:
- पanchayat नियम 157, 158, 159 एवं 162 के अधीन जारी किये गये पट्टों का पुनर्वितिमान्यकरण हेतु: 100/- रुपये
- पanchayat नियम 157, 158, 159 एवं 162 के अतिरिक्त अन्य नियमों के अधीन जारी किये गये विक्रय विलेख, पट्टा या पट्टा विलेख का पुनर्वितिमान्यकरण हेतु: मूल विक्रय विलेख, पट्टा या पट्टा विलेख द्वारा दी गई भूमि की वर्तमान डी०एल०सी० दर की राशि का एक प्रतिशत
यह अधिसूचना विष्णु कुमार गोयल, उप शासन सचिव द्वारा जारी की गई है।
