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ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग अधिसूचना
यह दस्तावेज ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज), राजस्थान सरकार द्वारा जारी संशोधित अधिसूचना से संबंधित है, जो राजस्थान राज-पत्र (असाधारण) दिनांक 6 अप्रैल 2016 में प्रकाशित हुई है।
मुख्य बिंदु:
- अधिसूचना संख्या: एफ.5(31)पंवारा/विधि/सशक्तिकरण/सं.आयुक्त/2011/178
- दिनांक: जयपुर, अप्रैल 4, 2016
- संदर्भ: विभागीय समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 1302 दिनांक 02-08-2011 द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (अधिनियम संख्या 13) की धारा 98 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 154(4)(ग) के अन्तर्गत 5.00 लाख से 10.00 लाख तक की आबादी भूमि के विक्रय/नीलामी की पुष्टि किए जाने हेतु संभागीय आयुक्त को अधिकृत किया गया था।
- संशोधन विवरण: सहवं से नियम 154(3)(ग) के स्थान पर "नियम 154(4)(ग)" अंकित हो गया था। अत: उक्त अधिसूचना में आंशिक संशोधन कर प्रयुक्त अभिव्यक्ति राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के "नियम 154(3)(ग)" के स्थान पर "नियम 154(4)(ग)" पढ़ा जावे।
यह आदेश संयुक्त शासन सचिव (विधि) द्वारा जारी किया गया है।
