राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम विकास अधिकारी (VDO / ग्राम सेवक) के रिक्त पदों के संबंध में यह महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। इसका पत्रांक एफ.28( )पंरावि/प्रशा-2/ग्राविअ/रिक्त पद(नि.)/2021/326 है।
यह पत्र प्रदेश के समस्त जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (CEO) को संबोधित है।
आदेश के मुख्य बिंदु और निर्देश:
पंचायत राज संस्थाओं में वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारी के काफी पद रिक्त चल रहे हैं। साथ ही, ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन से नवसृजित ग्राम पंचायतों में कुल 1426 पद भी रिक्त हैं, जिन पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
ग्राम विकास अधिकारी का पद रिक्त होने से विकास कार्य प्रभावित न हों और आम जनता के कार्यों में बाधा न आए, इस दृष्टि से यह आदेश जारी किया गया है।
निर्देशित किया गया है कि किसी भी ग्राम पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी का पद रिक्त नहीं रहना चाहिए।
रिक्त पदों की व्यवस्था हेतु दो विकल्प दिए गए हैं:
रिक्त पद का चार्ज निकटतम ग्राम पंचायत में पदस्थापित ग्राम विकास अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार (Additional Charge) के रूप में दिया जाए।
अथवा, रिक्त पद के विरुद्ध सेवानिवृत्त ग्राम विकास अधिकारियों (ग्राम सेवकों) की सेवाएँ वित्त विभाग के परिपत्र (दिनांक 08.02.2018) में वर्णित शर्तों के अधीन समेकित पारिश्रमिक (Consolidated Remuneration) के आधार पर ली जाएं।