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ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अधिसूचना
राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग) द्वारा जैसलमेर जिले की पंचायत समितियों के पुनर्गठन, पुनर्रसीमांकन और नवसृजन के संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है। यह अधिसूचना दिनांक 21-11-2025 को जारी की गई है, जिसका क्रमांक एफ.15(39)पंवरा/विधि/पंचायत समिति गठन/2025/830 है।
प्रमुख बिंदु
- कानूनी प्रावधान: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा-9, 10 एवं 101 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह पुनर्गठन किया गया है।
- कार्रवाई प्रक्रिया: जिला कलेक्टर द्वारा प्रस्ताव तैयार कर सार्वजनिक अवलोकन के लिए प्रसारित किए गए थे, एक माह की अवधि में आपत्तियां आमंत्रित की गईं और सुनवाई के पश्चात प्राप्त प्रस्तावों एवं अभिशंसाओं का परीक्षण कर राज्य सरकार से अनुमोदन कराया गया।
- पंचायत समितियों का विवरण: अधिसूचना के तहत जैसलमेर जिले की विभिन्न पंचायत समितियों (जैसे जैसलमेर, सम, फतेहगढ़, मोहनगढ़, नाचना, सांकड़ा, रामदेवरा, भणियाना) का पुनर्गठन और नवसृजन किया गया है।
- कार्यकाल और प्रभाव: अनुसूची के स्तंभ 4 में वर्णित पंचायत समितियों के चुनाव के पश्चात उस जिले की विद्यमान वे पंचायत समितियां जो अनुसूची के स्तंभ 2 में वर्णित हैं, उस तारीख से विद्यमान नहीं रहेंगी और कार्य करना बंद कर देंगी जिससे अनुसूची के स्तंभ 4 में वर्णित पंचायत समितियों का कार्यकाल प्रारंभ होगा।
राज्यपाल की आज्ञा से डॉ. जोगा राम, शासन सचिव द्वारा यह आदेश जारी किया गया है।
