Document Description
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अधिसूचना
राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग) द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफ.15(39)पंरा/विधि/पंचायत समिति गठन/2025/833 दिनांक 21-11-2025 के माध्यम से राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा-98 की शक्तियों का उपयोग करते हुए जोधपुर जिले की पंचायत समितियों का पुनर्गठन, पुनर्रसीमांकन और नवसृजन किया गया है।
मुख्य बिंदु:
- अधिनियम संदर्भ: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा-9, 10 एवं 101 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग।
- कार्यान्वयन प्रक्रिया: जिला कलेक्टर द्वारा तैयार प्रस्तावों, सार्वजनिक अवलोकन और आपत्तियों के आमंत्रण के पश्चात राज्य सरकार के अनुमोदन से यह अधिसूचना जारी की गई है।
- अधिकारिता: जोधपुर जिले की पुनर्गठित/पुनर्रसीमांकित एवं नवसृजित पंचायत समितियां अनुसूची के अनुसार संबंधित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेंगी।
- कार्यकाल और चुनाव: अनुसूची के स्तंभ 4 में वर्णित पंचायत समितियों के चुनाव के पश्चात, उक्त जिले की विद्यमान वे पंचायत समितियां जो अनुसूची के स्तंभ 2 में वर्णित हैं, उस तारीख से विद्यमान नहीं रहेंगी और कार्य करना बंद कर देंगी जिससे अनुसूची के स्तंभ 4 में वर्णित पंचायत समितियों का कार्यकाल प्रारम्भ होगा।
यह आदेश राज्यपाल की आज्ञा से शासन सचिव (डॉ. जोगा राम) द्वारा दिनांक 21.11.2025 को जारी किया गया है।
