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कोटा जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन और नवसर्जन की अधिसूचना
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग), राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा-98 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए कोटा जिले की पंचायत समितियों के पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसर्जन के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है।
मुख्य बिंदु:
- अधिसूचना संख्या एवं दिनांक: संख्या एफ.15(39)पंश/विधि/पंचायत समिति गठन/2025/836, दिनांक नवम्बर 21, 2025 (राजस्थान राजपत्र असाधारण, 24 नवम्बर 2025)।
- कार्रवाई का विवरण: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा-9, 10 एवं 101 में वर्णित शक्तियों के तहत जिला कलेक्टर द्वारा प्रस्ताव तैयार कर, सार्वजनिक अवलोकन एवं आपत्तियां आमंत्रित करने के पश्चात राज्य सरकार के अनुमोदन से कोटा जिले की पंचायत समितियों का पुनर्गठन किया गया है।
- शामिल पंचायत समितियां: सूची के अनुसार खैराबाद एवं चेचट पंचायत समितियों और उनसे संबंधित ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन किया गया है।
- कार्यकाल की स्थिति: सूची के स्तंभ संख्या 4 में वर्णित पंचायत समितियों के चुनाव के पश्चात उस जिले की विद्यमान वे पंचायत समितियां जो स्तंभ संख्या 2 में वर्णित हैं, उस तारीख से ही विद्यमान नहीं रहेंगी और कार्य करना बंद कर देंगी जिससे नई पंचायत समितियों का कार्यकाल आरंभ हो सके।
यह अधिसूचना राज्यपाल की आज्ञा से डॉ. जोगा राम, शासन सचिव द्वारा जारी की गई है।
