Document Summary
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का मार्गदर्शनयह पत्र ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज), राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया है। इसका क्रमांक एफ.139(78)विविध/पार्ट-1/विधि/पंज/23 है और यह अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सीकर के संदर्भ पत्र क्रमांक 733 दिनांक 26.06.2023 के संबंध में है।मुख्य बिंदुअति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सीकर द्वारा मदरसा व मस्जिद/धार्मिक संस्थाओं के पट्टे जारी करने के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया था क्योंकि राजस्थान पंचायती राज नियमों में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है।विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में किसी धार्मिक संस्था को निःशुल्क पट्टा आवंटन का प्रावधान नहीं है।
