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राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग अधिसूचना
राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग) द्वारा नागौर जिले की पंचायत समितियों के पुनर्गठन, पुनर्रसीमांकन एवं नवसृजन के संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है। यह अधिसूचना दिनांक 21-11-2025 (क्रमांक: एफ.15(39)पंरा/विधि/पंचायत समिति गठन/2025/838) को जारी की गई है।
मुख्य बिंदु:
- अधिसूचना का आधार: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा-98 की धारा-9, 10 एवं 101 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा जिला कलेक्टर नागौर द्वारा तैयार प्रस्तावों एवं आपत्तियों पर विचार के पश्चात राज्य सरकार के अनुमोदन से यह पुनर्गठन किया गया है।
- पंचायत समितियों का पुनर्गठन: नागौर जिले की वर्तमान पंचायत समितियों और उनमें सम्मिलित ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन, पुनर्रसीमांकन एवं नवसृजन किया गया है, जिसके तहत नागौर, श्रीबालाजी, रियांवड़ी, मेड़ता सिटी, मेड़ता रोड, भैरूंदा, जायल, डेह, मूंडवा, डेगाना, खींवसर और पांचौड़ी जैसी पंचायत समितियां शामिल हैं।
- अधिकारिता: अनुसूची के स्तंभ 4 में वर्णित पुनर्गठित/नवसृजित पंचायत समितियां स्तंभ 5 में वर्णित ग्राम पंचायतों के क्षेत्र पर अपनी अधिकारिता का प्रयोग करेंगी।
- कार्यकाल: अनुसूची के स्तंभ 4 में वर्णित पंचायत समितियों के चुनाव के पश्चात, उक्त जिले की विद्यमान वे पंचायत समितियां जो अनुसूची के स्तंभ 2 में वर्णित हैं, उस तारीख से कार्य करना बंद कर देंगी जिससे नई पंचायत समितियों का कार्यकाल प्रारंभ होगा।
यह आदेश राज्यपाल की आज्ञा से डॉ. जोगा राम, शासन सचिव द्वारा जारी किया गया है।
