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जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल जल मित्रों के प्रशिक्षण बाबत निर्देश
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज), राजस्थान सरकार द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 4 (1489) परावि/पीसी/NJM/Trg/2026/87001 के माध्यम से सभी जिला कलेक्टरों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, जिला परिषद को नल जल मित्रों के प्रशिक्षण के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
मुख्य बिंदु:
- पृष्ठभूमि: जल जीवन मिशन के तहत नल जल मित्र के प्रशिक्षण हेतु पीएचईडी के माध्यम से DWSM द्वारा सभी जिलों से नामांकित अभ्यर्थियों की सूचियाँ RSLDC को प्रेषित करने के लिए प्राप्त हुई थीं।
- विसंगतियाँ: प्राप्त सूचियों के अवलोकन पर यह पाया गया कि वे जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्धारित मापदंडों (न्यूनतम योग्यता, अनुभव और आयु सीमा) के अनुरूप नहीं हैं, जिससे राज्य स्तर पर मिलान करना संभव नहीं है।
- ग्राम पंचायतों को योजनाओं का हस्तांतरण: दिनांक 13.08.2026 को जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायतों को जेजेएम की योजनाएँ हस्तांतरित हो चुकी हैं और भविष्य में भी और योजनाएँ हस्तांतरित की जाएंगी।
- आवश्यक कार्रवाई: योजनाओं के रखरखाव हेतु राज्य स्तर पर प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक प्रशिक्षित (आरपीएल) एवं एक अप्रशिक्षित (नल जल मित्र) का तत्काल चयन किया जाकर प्रशिक्षण दिया जाना है।
- अंतिम सूची भेजना: सभी मापदंडों का मिलान करवाते हुए नल जल मित्र एवं आरपीएल प्रशिक्षण हेतु अंतिम सूची अविलंब भिजवाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि राजस्थान कौशल आजीविका विकास निगम को सूची भेजी जा सके।
