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ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग अधिसूचना
राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज (पंचायती राज विभाग) द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा-98 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए फलोदी जिले की पंचायत समितियों का पुनर्गठन, पुनर्रसीमांकन एवं नवसृजन किया गया है। यह अधिसूचना राजस्थान राजपत्र में दिनांक 24 नवंबर 2025 को प्रकाशित की गई है (अधिसूचना संख्या एफ.15(39)पंव/विधि/पंचायत समिति गठन/2025/840, दिनांक 21 नवंबर 2025)।
मुख्य बिंदु:
- अधिनियम का संदर्भ: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 9, 10, 101 एवं 98 के प्रावधानों के अंतर्गत यह कार्रवाई की गई है।
- पंचायत समितियों का पुनर्गठन: फलोदी जिले की विभिन्न पंचायत समितियों का पुनर्गठन, पुनर्रसीमांकन एवं नवसृजन किया गया है, जिसके तहत उनकी अनुसूचियों और शामिल ग्राम पंचायतों का विवरण निर्धारित किया गया है।
- कार्यकाल और प्रभाव: अनुसूची के स्तंभ 4 में वर्णित पंचायत समितियों के चुनाव के पश्चात, जिले की विद्यमान वे पंचायत जो स्तंभ 2 में वर्णित हैं, उस तारीख से विद्यमान नहीं रहेंगी और उनका कार्य करना बंद हो जाएगा, जिससे नई पंचायत समितियों का कार्यकाल प्रारंभ होगा।
अधिक जानकारी और विस्तृत अनुसूची के लिए कृपया आधिकारिक राजस्थान राजपत्र, दिनांक 24 नवंबर 2025 का अवलोकन करें।
