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ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार आदेश
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग), जयपुर द्वारा दिनांक 05 फरवरी, 2025 से 31 मार्च, 2025 तक प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में "फार्मर रजिस्ट्री" शिविरों के आयोजन के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं।
मुख्य बिंदु:
- शिविर की अवधि: दिनांक 05 फरवरी, 2025 से 31 मार्च, 2025 तक प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में फार्मर रजिस्ट्री शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।
- वित्तीय स्वीकृति: षष्ठ राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को देय अनुदान राशि के उपयोग हेतु, ग्राम पंचायत स्तर पर तीन दिवसीय शिविर आयोजित करने पर प्रति ग्राम पंचायत अधिकतम रु. 15,000/- प्रति शिविर के व्यय/उपयोग करने की सहमति प्रदान की जाती है।
- संदर्भित पत्र एवं आदेश: यह सहमति वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी. संख्या 332500159 दिनांक 21.02.2025, राजस्व एवं उपवेशन विभाग के पत्र संख्या 349 दिनांक 21.01.2025 तथा विभागीय राजकाज पत्रक संख्या 13145977 दिनांक 22.01.2025 के क्रम में दी गई है।
यह आदेश शासन सचिव एवं आयुक्त डॉ. जोगाराम द्वारा जारी किया गया है।
