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PHED राजस्थान बी.एस.आर. 2022-23 संशोधन सूचना
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED), राजस्थान सरकार, जयपुर के मुख्य अभियंता (तकनीकी) एवं टीएम, आरडब्ल्यूएसएमबी कार्यालय द्वारा Amendment No.01/BSR-2022 (आदेश संख्या D&S/BSR/2022-23/1868-1978, दिनांक 02-08-2022) और Amendment No.02/BSR-2022 (आदेश संख्या D&S/BSR/2022-23/8928-8990, दिनांक 03-02-2023) जारी किए गए हैं।
मुख्य बिंदु और संशोधन विवरण
- जीएसटी (GST) दरों में बदलाव: जीएसटी अधिसूचना 03/2022, केंद्रीय कर दिनांक 13.07.2022 के प्रभाव के कारण विभाग में सरकारी कार्य अनुबंध (work contract) के लिए जीएसटी दर 12% से बढ़ाकर 18% कर दी गई है, जिससे सभी अध्यायों की दरों में परिवर्तन हुआ है।
- कच्चे माल की कीमतों में गिरावट: कच्चे माल की कीमतों में कमी के कारण डीआई पाइप्स, एचडीपीई पाइप्स, एमएस पाइप्स, पीडब्ल्यूएससी पाइप्स, एमएस स्पेशल्स, एमएस केसिंग पाइप्स, जीआई पाइप्स, एचडीपीई राइजर्स और सभी प्रकार के आरसीसी जलाशयों (RCC Reservoirs) की मूल दरों (Basic Rates) को कम किया गया है।
- नई वस्तुएं (New Additions): टीसी की बैठक दिनांक 06.07.2022 की सिफारिश के अनुसार चैप्टर 1 में PTMT टैप आइटम (item no 1.30) जोड़ा गया है।
- नामकरण और विनिर्देश सुधार: FHTC और सॉफ्ट सीटेड स्लुइस वाल्व के नामकरण व MOC विवरणों में तकनीकी विनिर्देशों के अनुसार सुधार किए गए हैं।
पंचायती राज और ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं (JJM) से जुड़े उपयोगकर्ता और अभियंता इन संशोधित दरों का उपयोग विभागीय कार्यों के लिए कर सकते हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
