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ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग अधिसूचना
ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग (पंचायती राज), राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) की धारा 102 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन हेतु अधिसूचना जारी की गई है।
मुख्य बिंदु:
- नियम का नाम: राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) नियम, 2017।
- प्रवर्तन: यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख (17 मई 2017) से प्रवृत्त होंगे।
- नियम 157 का संशोधन: राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के उप-नियम (1) के खण्ड (i) के उप-खण्ड (ब) में विद्यमान अभिव्यक्ति “इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती पचास वर्षों के दौरान” के स्थान पर “31 दिसम्बर, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षों के दौरान” प्रतिस्थापित की गई है।
अधिसूचना संख्या: [संख्या एफ.4(7) अमे/रूल्स/लीगल/पी.आर./2017/447]
राज्यपाल के आदेश से, विष्णु कुमार गोयल, उप शासन सचिव।
