ग्राम पंचायत पट्टा नामांतरण एवं हस्तांतरण प्रक्रिया
यह दस्तावेज़ राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टों के नामांतरण (Mutation) और हस्तांतरण से संबंधित आवेदन प्रारूप, आदेश और कार्यवाही विवरण प्रदान करता है।
मुख्य बिंदु:
- नियम एवं निर्देश: यह प्रक्रिया राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के पत्र क्रमांक एफ 4 (86) नामांतरण / विधि / परा / 2018 / 603 जयपुर दिनांक 09.05.2018 की अनुपालना में है।
- आवेदन का उद्देश्य: मूल पट्टाधारी की मृत्यु होने के पश्चात, उनके उत्तराधिकारियों द्वारा आबादी भूमि के पट्टे को अपने नाम नामांतरण या हस्तांतरित कराने हेतु सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी महोदय को आवेदन प्रस्तुत किया जाता है।
- संलग्नक: आवेदन के साथ मूल विक्रय विलेख (पट्टा), मूल विक्रय विलेख की फोटो प्रति, पट्टा जारी की रसीद, आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र संलग्न किए जाते हैं।
- कार्यालयीन प्रक्रिया: पंचायत रिकॉर्ड से मिलान करने के बाद, ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच द्वारा पत्रावली तैयार की जाती है और पंचायत बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जाती है। 100 रुपये का निर्धारित शुल्क प्राप्त कर नामांतरण/हस्तांतरण आदेश जारी किया जाता है।
